Indian Penal Code, 1860
Chapter 16 Offences Affecting Life
Section 376C Sexual Intercourse By Person In Authority
जो भी हो -
(a) अधिकार की स्थिति में या एक भरोसेमंद रिश्ते में; या
(b) एक लोक सेवक; या
(c) किसी जेल के अधीक्षक या प्रबंधक, रिमांड होम या किसी अन्य कानून के तहत या किसी महिला या बच्चों की संस्था के तहत स्थापित हिरासत की अन्य जगह; या
(d) एक अस्पताल के प्रबंधन पर या एक अस्पताल के कर्मचारियों पर होने के नाते, किसी भी महिला को उसकी हिरासत में या उसके आरोप के तहत या उसके साथ यौन संभोग करने के लिए परिसर में मौजूद किसी भी महिला को प्रेरित करने या बहकाने के लिए ऐसी स्थिति या भरोसेमंद रिश्ते का दुरुपयोग करता है, ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आने पर, किसी भी प्रकार के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Explanation
01. इस खंड में, "यौन संभोग" का अर्थ धारा 375 के खंड (A) से (D) में वर्णित किसी भी कार्य से होगा।
02. इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण I भी लागू होगा।
03. जेल, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान या महिला या बच्चों की संस्था के संबंध में "अधीक्षक" में ऐसी जेल, रिमांड होम, स्थान या संस्था में कोई अन्य पद धारण करने वाला व्यक्ति शामिल है जिसके आधार पर ऐसा व्यक्ति किसी भी अपने कैदियों पर अधिकार या नियंत्रण।
04. अभिव्यक्ति "अस्पताल" और "महिला या बच्चों की संस्था" का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में है।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
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