Code of Criminal Procedure, 1973
Chapter-02 Constitution Of Criminal Courts And Offices
Section 6 – Classes Of Criminal Courts
इस संहिता के अलावा किसी भी कानून के तहत गठित उच्च न्यायालयों और न्यायालयों के अलावा, प्रत्येक राज्य में, आपराधिक न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात्: -
01. सत्र न्यायालय;
02. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी भी महानगर क्षेत्र में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट;
03. द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; तथा
04. कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
Section 7 – Territorial Divisions
01. प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग होगा या सत्र प्रभागों से मिलकर बनेगा; और प्रत्येक सत्र प्रभाग, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, एक जिला होगा या जिलों से मिलकर
बनेगा : बशर्ते कि प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र, उक्त उद्देश्यों के लिए, एक अलग सत्र प्रभाग और जिला होगा।
02. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऐसे संभागों और जिलों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।
03. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, किसी भी जिले को उप-मंडलों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उप-मंडलों की सीमा या संख्या में परिवर्तन कर सकती है।
04. इस संहिता के प्रारंभ में किसी राज्य में विद्यमान सत्र मण्डलों, जिलों और उपखण्डों को इस धारा के अधीन गठित माना जाएगा।
Section 8 – Metropolitan Areas
01. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, राज्य में कोई भी क्षेत्र जिसमें एक शहर या कस्बा शामिल है, जिसकी आबादी एक मिलियन से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक महानगरीय क्षेत्र होगा।
02. इस संहिता के प्रारंभ से, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के प्रेसीडेंसी-नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद शहर को उप-धारा (1) के तहत महानगरीय क्षेत्र घोषित माना जाएगा।
03. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगरीय क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा, घटा या परिवर्तित कर सकती है, लेकिन कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाए।
04. जहां, किसी क्षेत्र को महानगरीय क्षेत्र घोषित या घोषित किए जाने के बाद, ऐसे क्षेत्र की आबादी दस लाख से कम हो जाती है, ऐसा क्षेत्र, उस तारीख से और उस तारीख से, जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करें, एक महानगरीय क्षेत्र नहीं रहेगा; लेकिन ऐसे सेसर के होते हुए भी, ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे सेसर के ठीक पहले लंबित किसी भी जांच, विचारण या अपील पर इस संहिता के तहत कार्रवाई जारी रहेगी, मानो ऐसा सेसर नहीं हुआ हो।
05. जहां राज्य सरकार उप-धारा (3) के तहत, किसी महानगरीय क्षेत्र की सीमाओं को कम या बदल देती है, ऐसी कमी या परिवर्तन किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कमी या परिवर्तन से पहले लंबित किसी भी जांच, परीक्षण या अपील को प्रभावित नहीं करेगा, और इस संहिता के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील पर इस प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी मानो ऐसी कोई कमी या परिवर्तन नहीं किया गया हो।
Explanation - इस खंड में, अभिव्यक्ति "जनसंख्या" का अर्थ पिछली पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या से है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।
Section 9 – Court Of Session
01. राज्य सरकार प्रत्येक सत्र संभाग के लिए एक सत्र न्यायालय स्थापित करेगी।
02. प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।
03. उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और सहायक सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है।
04. एक सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे मंडल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और ऐसे मामले में वह उच्च न्यायालय के रूप में अन्य डिवीजन में ऐसे स्थान या स्थानों पर मामलों के निपटारे के लिए बैठ सकता है। निर्देशित कर सकते हैं।
05. जहां सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त है, उच्च न्यायालय किसी भी अत्यावश्यक आवेदन के निपटान की व्यवस्था कर सकता है, जो एक अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र के ऐसे न्यायालय के समक्ष किया या लंबित है, या, यदि वहां है सत्र प्रभाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं होना; और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
06. सत्र न्यायालय साधारणतया अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
लेकिन, यदि, किसी विशेष मामले में, सत्र न्यायालय की राय है कि वह पक्षकारों और गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए सत्र प्रभाग में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित करने की प्रवृत्ति रखेगा, तो वह, की सहमति से अभियोजन और अभियुक्त, उस स्थान पर मामले के निपटारे के लिए या किसी गवाह या गवाहों की परीक्षा के लिए बैठते हैं।
Explanation - इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, "नियुक्ति" में सरकार द्वारा किसी भी सेवा, या पद पर संघ या राज्य के मामलों के संबंध में किसी व्यक्ति की पहली नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति शामिल नहीं है, जहां किसी के तहत कानून, ऐसी नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति सरकार द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।
Section 10 – Subordination Of Assistant Sessions Judges
01. सभी सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिनके न्यायालय में वे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं।
02. सत्र न्यायाधीश समय-समय पर ऐसे सहायक सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकते हैं।
03. सत्र न्यायाधीश किसी अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, या, यदि कोई अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायिक द्वारा, उसकी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी भी तत्काल आवेदन के निपटान के लिए प्रावधान कर सकता है। मजिस्ट्रेट, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा।
Section 11 – Courts Of Judicial Magistrates
01. प्रत्येक जिले में (जो महानगरीय क्षेत्र नहीं है) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, और ऐसे स्थानों पर, जहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके अधिसूचना, निर्दिष्ट करें:
बशर्ते कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए, किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। मामलों की, और जहां ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है, स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय को किसी भी मामले या मामलों के वर्ग की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।
02. ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों द्वारा की जाएगी।
03. उच्च न्यायालय, जब कभी यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत होता है, राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है, जो एक सिविल में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है। कोर्ट।
Section 12 – Chief Judicial Magistrate And Additional Chief Judicial Magistrate, Etc.
01. प्रत्येक जिले में (जो महानगरीय क्षेत्र नहीं है), उच्च न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा।
02. उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्ति होगी। जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है।
03. -
(a) उच्च न्यायालय किसी भी उप-मंडल में प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है और अवसर की आवश्यकता के अनुसार इस खंड में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों से उसे मुक्त कर सकता है।
(b) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन, प्रत्येक उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उप-मंडल में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अलावा) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और उनका प्रयोग करेंगी। उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है।
Section 13 – Special Judicial Magistrates
01. उच्च न्यायालय, यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो किसी भी व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण करता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रदत्त या प्रदान की जाने वाली सभी या कोई भी शक्ति प्रदान कर सकता है। प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का, विशेष मामलों के संबंध में या मामलों के विशेष वर्गों के लिए, किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगरीय क्षेत्र नहीं है:
बशर्ते कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास ऐसी योग्यता न हो या कानूनी मामलों के संबंध में अनुभव जैसा कि उच्च न्यायालय, नियमों द्वारा, निर्दिष्ट कर सकता है।
02. ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है।
03. उच्च न्यायालय एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है।
Section 14 – Local Jurisdiction Of Judicial Magistrates
01. उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर धारा 11 या धारा 13 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके साथ वे इस संहिता के तहत क्रमशः निवेश किया जा सकता है:
बशर्ते कि एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक आयोजित कर सकता है जिसके लिए यह स्थापित किया गया है।
02. ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी।
03. जहां धारा ११ या धारा १३ या धारा १८ के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिले या महानगरीय क्षेत्र से परे एक क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसमें वह सामान्य रूप से न्यायालय रखता है, इस संहिता में कोई संदर्भ सत्र न्यायालय के लिए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरे क्षेत्र में, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो, सत्र न्यायालय के संदर्भ के रूप में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, उक्त जिले या महानगरीय क्षेत्र के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा हो।
Section 15 – Subordination Of Judicial Magistrates
01. प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा; और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
02. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में, इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
Section 16 – Courts Of Metropolitan Magistrates
01. प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में, महानगर दंडाधिकारियों के उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, और ऐसे स्थानों पर, जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।
02. ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।
03. प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियाँ पूरे महानगरीय क्षेत्र में विस्तारित होंगी।
Section 17 – Chief Metropolitan Magistrate And Additional Chief Metropolitan Magistrate
01. उच्च न्यायालय, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र के संबंध में, एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
02. उच्च न्यायालय किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एक अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियाँ होंगी जो कि उच्च न्यायालय निर्देशित कर सकते हैं।
Section 18 – Special Metropolitan Magistrates
01. उच्च न्यायालय, यदि किसी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण करता है, इस संहिता द्वारा या इसके तहत प्रदत्त या प्रदान की जाने वाली सभी या कोई भी शक्ति मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को प्रदान कर सकता है। अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर किसी महानगरीय क्षेत्र में विशेष मामलों या मामलों के विशेष वर्गों के संबंध में:
बशर्ते कि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास कानूनी मामलों के संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जैसा कि उच्च न्यायालय कर सकता है, नियमों द्वारा, निर्दिष्ट करें।
02. ऐसे मजिस्ट्रेटों को विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और उनकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न हो, जैसा कि उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है।
03. उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, किसी विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को महानगरीय क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।
Section 19 – Subordination Of Metropolitan Magistrates
01. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, और प्रत्येक अन्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।
02. उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अधीनता की सीमा यदि कोई हो, परिभाषित कर सकता है।
03. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समय-समय पर इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों के बीच व्यापार के वितरण के बारे में और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को व्यवसाय के आवंटन के रूप में।
Section 20 – Executive Magistrates
01. हर जिले में और हर महानगरीय क्षेत्र में। राज्य सरकार उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जितने वह ठीक समझे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।
02. राज्य सरकार किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी।
03. जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद के रिक्त होने के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन में सफल हो जाता है, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के आदेश तक लंबित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और क्रमशः प्रदान किए गए सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और इस संहिता द्वारा जिलाधिकारी पर लगाया जाता है।
04. राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड का प्रभारी बना सकती है और अवसर के अनुसार उसे प्रभार से मुक्त कर सकती है; और जिस मजिस्ट्रेट को इस प्रकार किसी उपखण्ड का भारसाधक नियुक्त किया गया है वह अनुमंडल मजिस्ट्रेट कहलाएगा।
4A. राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन, जो वह लागू करना उचित समझे, उप-धारा (4) के तहत अपनी शक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट को सौंप सकती है।
05. इस धारा की कोई भी बात राज्य सरकार को प्रदान करने से नहीं रोकेगी। किसी भी समय लागू कानून के तहत, पुलिस आयुक्त पर, एक महानगरीय क्षेत्र के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्ति।
Section 21 – Special Executive Magistrates
राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के प्रदर्शन के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है और ऐसे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकती हैं जो इसके तहत प्रदान की जाती हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर यह संहिता, जैसा कि वह ठीक समझे।
Section 22 – Local Jurisdiction Of Executive Magistrates
01. राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके साथ इस संहिता के तहत उनका निवेश किया जा सकता है।
02. ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी।
Section 23 – Subordination Of Executive Magistrates
01. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अलावा सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, और उप-मंडल में शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रत्येक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (उप-मंडल मजिस्ट्रेट के अलावा) भी उप-मंडल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन।
02. जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
Section 24 – Public Prosecutors
01. प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी और ऐसे न्यायालय में किसी भी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक या एक से अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से, जैसा भी मामला हो।
02. केंद्र सरकार किसी भी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के उद्देश्य से एक या एक से अधिक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है।
03. प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी और जिले के लिए एक या एक से अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति भी कर सकती है:
बशर्ते कि एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक को भी लोक अभियोजक या एक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अतिरिक्त लोक अभियोजक, जैसा भी मामला हो, दूसरे जिले के लिए।
04. जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, उन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जो उसकी राय में जिले के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
05. किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उप-धारा (4) के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में न हो।
06. उप-धारा (5) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का एक नियमित संवर्ग मौजूद है, राज्य सरकार ऐसे संवर्ग का गठन करने वाले व्यक्तियों में से केवल एक लोक अभियोजक या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करेगी:
बशर्ते कि जहां, राज्य सरकार की राय में, ऐसी नियुक्ति के लिए ऐसे संवर्ग में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है कि सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में, जैसा भी मामला हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से नियुक्त कर सकती है। उप-धारा (4)।
Explanation- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए:
(a) "अभियोजन अधिकारियों का नियमित संवर्ग" का अर्थ अभियोजन अधिकारियों का एक संवर्ग है जिसमें लोक अभियोजक का पद शामिल है, चाहे वह किसी भी नाम से हो, और जो उस पद पर सहायक लोक अभियोजकों की पदोन्नति का प्रावधान करता है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए;
(b) "अभियोजन अधिकारी" का अर्थ इस संहिता के तहत एक लोक अभियोजक, एक अतिरिक्त लोक अभियोजक या एक सहायक लोक अभियोजक के कार्यों को करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो।
07. एक व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (6) के तहत एक लोक अभियोजक या एक अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, यदि उसके पास है अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक अभ्यास में रहा हो।
08. केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो एक वकील के रूप में दस साल से कम नहीं है।
बशर्ते कि अदालत पीड़ित को इस उप-धारा के तहत अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने की अनुमति दे सकती है।
09. उप-धारा (7) और उप-धारा (8) के प्रयोजनों के लिए, वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति एक प्लीडर के रूप में अभ्यास कर रहा है, या एक सार्वजनिक के रूप में सेवा प्रदान की है (चाहे इस संहिता के शुरू होने से पहले या बाद में) अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, वह अवधि मानी जाएगी जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर रहा है।
Section 25 – Assistant Public Prosecutors
01. राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन चलाने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी।
1A. केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में किसी भी मामले या मामलों के वर्ग के संचालन के उद्देश्य से एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है।
02. उप-धारा (3) में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा।
03. जहां किसी विशेष मामले के प्रयोजनों के लिए कोई सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है:
बशर्ते कि एक पुलिस अधिकारी को इस तरह नियुक्त नहीं किया जाएगा-
(a) यदि उसने उस अपराध की जांच में कोई भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है; या
(b) अगर वह इंस्पेक्टर के पद से नीचे है।
Section 25a – Directorate Of Prosecution
01. राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है जिसमें अभियोजन निदेशक और अभियोजन के उतने उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे।
02. एक व्यक्ति अभियोजन निदेशक या अभियोजन के उप निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा, जब वह कम से कम दस वर्षों से अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर रहा हो और ऐसी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी। उच्च न्यायालय।
03. अभियोजन निदेशालय का प्रमुख अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।
04. अभियोजन का प्रत्येक उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा।
05. उच्च न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए धारा 24 की उप-धारा (1), या जैसा भी मामला हो, उप-धारा (8) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक होंगे। अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ।
06. प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक को राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (3) के तहत नियुक्त किया जाता है, या जैसा भी मामला हो, धारा 24 की उप-धारा (8) जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए और प्रत्येक सहायक धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त लोक अभियोजक, अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ होगा।
07. अभियोजन निदेशक और अभियोजन के उप निदेशकों की शक्तियां और कार्य और जिन क्षेत्रों के लिए अभियोजन के प्रत्येक उप निदेशक को नियुक्त किया गया है, वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
08. लोक अभियोजक के कार्यों को करते समय इस धारा के प्रावधान राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे।
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