Indian Penal Code, 1860
Chapter 22 Criminal Intimidation, Insult & Annoyance
Section 503:- Criminal Intimidation
जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति, या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा को किसी भी चोट के लिए धमकी देता है, जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, उस व्यक्ति को अलार्म देने के इरादे से, या उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, या किसी भी कार्य को करने से चूकने के लिए जो वह व्यक्ति कानूनी रूप से करने का हकदार है, इस तरह के खतरे के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में आपराधिक धमकी देता है।
Explanation
01. किसी भी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की धमकी, जिसमें धमकी देने वाला व्यक्ति रुचि रखता है, इस धारा के अंतर्गत आता है।
Illustration
01. क, ख को दीवानी वाद चलाने से रोकने के लिए उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से, ख के घर को जलाने की धमकी देता है। ए आपराधिक धमकी का दोषी है।
Section 504:- Intentional Insult With Intent To Provoke Breach Of The Peace
जो कोई जानबूझकर अपमान करता है, और इस तरह किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे से उसे सार्वजनिक शांति भंग करने, या कोई अन्य अपराध करने की संभावना है, उसे एक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों के साथ।
Section 505:- Statements Conducing Public Mischief
01. जो कोई भी कोई बयान, अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है
(a) भारत की थल सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को विद्रोह करने या अन्यथा अवहेलना करने या इस तरह अपने कर्तव्य में विफल होने के इरादे से, या जिसके कारण होने की संभावना हो; या
(b) कारित करने के इरादे से, या जिससे जनता को, या जनता के किसी भी वर्ग के लिए भय या अलार्म का कारण बनने की संभावना हो, जिससे किसी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सके; या
(c) किसी भी वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से, या जो उकसाने की संभावना है, कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक का हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
02. वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान - जो कोई भी किसी भी बयान या रिपोर्ट को बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है जिसमें अफवाह या खतरनाक समाचार बनाने या बढ़ावा देने के इरादे से, या जो धर्म, जाति के आधार पर बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या कोई अन्य आधार, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावनाओं को कारावास से दंडित किया जाएगा जो विस्तारित हो सकता है तीन साल तक, या जुर्माना या दोनों के साथ।
03. उप-धारा (2) के तहत पूजा के स्थान पर किया गया अपराध, आदि। जो कोई भी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अपराध किसी पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में करता है, वह करेगा कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Exceptions
01. यह इस धारा के अर्थ के भीतर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, जब ऐसा कोई बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने वाले व्यक्ति के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा बयान, अफवाह या रिपोर्ट सच है और बनाता है, प्रकाशित करता है या इसे सद्भावपूर्वक और पूर्वोक्त किसी भी इरादे के बिना प्रसारित करता है।
Section 506:- Punishment For Criminal Intimidation
जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट आदि का कारण है - और यदि खतरा मृत्यु या गंभीर चोट का कारण बनता है, या आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने के लिए, या मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का कारण बनता है, एक अवधि के लिए कारावास जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या किसी महिला को अपवित्रता का आरोप लगाने के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 507:- Criminal Intimidation By An Anonymous Communication
जो कोई अज्ञात संचार द्वारा आपराधिक धमकी का अपराध करता है, या उस व्यक्ति के नाम या निवास को छिपाने के लिए सावधानी बरतता है जिससे धमकी आती है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। पिछले पूर्ववर्ती खंड द्वारा अपराध के लिए प्रदान की गई सजा के अलावा।
Section 508:- Act Caused By Inducing Person To Believe That He Will Be Rendered An Object Of The Divine Displeasure
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है या करने का प्रयास करता है जो वह व्यक्ति कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या उस व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित या प्रेरित करने का प्रयास करके कि वह या कोई जिस व्यक्ति में उसकी रुचि है, वह अपराधी के किसी कार्य द्वारा ईश्वरीय अप्रसन्नता का विषय बन जाएगा या बन जाएगा यदि वह वह काम नहीं करता है जो अपराधी का उद्देश्य उसे करने के लिए करना है, या यदि वह वह काम करता है जो अपराधी का उद्देश्य है कि वह उसे छोड़ दे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Illustration
01. क, य के द्वार पर इस आशय से धरना देता है कि यह विश्वास कराया जाए कि इस प्रकार बैठने से वह य को ईश्वरीय अप्रसन्नता का पात्र बना देता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
02. A, Z को धमकी देता है कि, जब तक Z एक निश्चित कार्य नहीं करता, A, A के अपने बच्चों में से एक को मार देगा, ऐसी परिस्थितियों में कि हत्या को Z को दैवीय अप्रसन्नता का विषय माना जाएगा। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
Section 509:- Word, Gesture Or Act Intended To Insult The Modesty Of A Woman
जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के आशय से कोई शब्द बोलता है, कोई ध्वनि या इशारा करता है, या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है, इस आशय से कि ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी, या ऐसा इशारा या वस्तु ऐसी महिला द्वारा देखी जाएगी, या ऐसी महिला की निजता में दखल देने पर, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, और साथ ही 1 जुर्माना से दंडित किया जाएगा ।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 510:- Misconduct In Public By A Drunken Person
जो कोई नशे की हालत में, किसी सार्वजनिक स्थान पर, या किसी ऐसे स्थान पर, जहां प्रवेश करना उसके लिए अतिचार है, और वहां इस तरह से आचरण करता है कि किसी व्यक्ति को झुंझलाहट हो, उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जो चौबीस घंटे तक बढ़ सकती है, या जुर्माना जो दस रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
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