Indian Penal Code, 1860
Chapter 16 Offences Affecting Life
Section 307 Attempt To Murder
जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है, और ऐसी परिस्थितियों में, यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास या इस तरह की सजा के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि यहां बताया गया है।
आजीवन दोषियों द्वारा प्रयास - जब इस धारा के तहत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा के अधीन है, तो चोट लगने पर उसे मौत की सजा दी जा सकती है।
Illustration
(a) क उसे मारने के आशय से य को ऐसी परिस्थितियों में गोली मारता है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो क हत्या का दोषी होगा। ए इस धारा के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है
(b) क, निविदा वर्ष के बच्चे की मृत्यु कारित करने के आशय से, उसे एक निर्जन स्थान में उजागर करता है क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, हालांकि बच्चे की मृत्यु नहीं होती है।
(e) A, जेड की हत्या करने के इरादे से, एक बंदूक खरीदता है और उसे लोड करता है। ए ने अभी तक अपराध नहीं किया है। A ने Z पर बंदूक चलाई। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और यदि इस तरह की गोलीबारी से वह Z को घायल करता है, तो वह इस धारा के पहले पैराग्राफ के बाद के भाग द्वारा प्रदान की गई सजा के लिए उत्तरदायी है।
(d) क, ज़ की विष से हत्या करने के आशय से, विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो ए के रख-रखाव में रहता है; क ने अभी तक इस धारा में अपराध नहीं किया है। A भोजन को Z की मेज पर रखता है या Z के सेवकों को Z की मेज पर रखने के लिए देता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
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