Thursday, July 01, 2021

Chapter 18 Offences Relating To Documents And To Property Marks

Indian Penal Code, 1860

Chapter 18 Offences Relating To Documents And To Property Marks


Section 463:- Forgery

जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से, या किसी दावे या शीर्षक का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति के साथ भाग लेने का कारण बनने के इरादे से कोई झूठा दस्तावेज़ या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ का हिस्सा बनाता है, या किसी भी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करें, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है, जालसाजी करता है।

Section 464:- Making A False Document

एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह एक झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है:

प्रथम —जो बेईमानी से या कपटपूर्वक—

01. दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का हिस्सा बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है;

02. कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है या प्रसारित करता है;

03. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई डिजिटल हस्ताक्षर चिपकाता है;

04. किसी दस्तावेज़ के निष्पादन या डिजिटल हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई निशान बनाता है, यह विश्वास करने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल हस्ताक्षर बनाया गया, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, निष्पादित, प्रेषित किया गया था या प्राधिकरण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि इसे बनाया, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, निष्पादित या चिपकाया नहीं गया था; या

दूसरा - जो, वैध अधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक, रद्दीकरण या अन्यथा, किसी दस्तावेज़ या उसके किसी भी भौतिक भाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ बनाए जाने, निष्पादित या चिपकाए जाने के बाद बदल देता है। , क्या ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित या मृत है; या

तीसरा - जो बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर, मुहर, निष्पादित या परिवर्तित करने या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपना डिजिटल हस्ताक्षर करने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति दिमाग की अस्वस्थता या नशे के कारण नहीं कर सकता है, या कि उस पर किए गए धोखे का कारण, वह दस्तावेज़ की सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जानता है।

Section 465:- Punishment For Forgery

जो कोई जालसाजी करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 466:- Forgery Of Record Of Court Or Of Public Register, Etc.

जो कोई भी एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, जिसे रिकॉर्ड या कार्यवाही के रूप में या न्याय के न्यायालय में, या जन्म, बपतिस्मा, विवाह या दफन, या एक लोक सेवक द्वारा रखे गए एक रजिस्टर, या एक प्रमाण पत्र या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो किसी लोक सेवक द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में, या किसी वाद को संस्थित करने या बचाव करने, या उसमें कोई कार्यवाही करने, या निर्णय स्वीकार करने, या मुख्तारनामा करने के लिए, कारावास से दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी एक अवधि के लिए जो सात साल तक की हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 467:- Forgery Of Valuable Security, Will, Etc.

जो कोई एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जो एक मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत, या एक पुत्र को गोद लेने का अधिकार, या जो किसी भी व्यक्ति को कोई मूल्यवान सुरक्षा बनाने या स्थानांतरित करने, या मूलधन, ब्याज प्राप्त करने का अधिकार देता है या उस पर लाभांश, या कोई पैसा, चल संपत्ति, या मूल्यवान सुरक्षा, या कोई दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने या वितरित करने के लिए, जो धन के भुगतान को स्वीकार करने वाला एक बरी या रसीद होना, या किसी चल संपत्ति की डिलीवरी के लिए एक बरी या रसीद या मूल्यवान सुरक्षा, को 1 * आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 468:- Forgery For Purpose Of Cheating

जो कोई भी इस आशय से जालसाजी करता है कि जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 469:- Forgery For Purpose Of Harming Reputation

जो कोई भी इस आशय से जालसाजी करता है कि जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी भी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, या यह जानते हुए कि उस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किए जाने की संभावना है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 470:- Forged Document

जालसाजी द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से बनाए गए एक झूठे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को "एक जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" कहा जाता है।

Section 471:- Using As Genuine A Forged Document

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करता है, जिसे वह जानता है या उसके पास जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का विश्वास करने का कारण है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जाली बनाया था।

Section 472:- Making Or Possessing Counterfeit Seal, Etc., With Intent To Commit Forgery Punishable Under Section 467

जो कोई भी छाप बनाने के लिए कोई मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण बनाता है या नकली बनाता है, इसका इरादा किसी भी जालसाजी करने के उद्देश्य से किया जाएगा जो इस संहिता की धारा 467 के तहत दंडनीय होगा, या इस तरह के इरादे से, उसके पास है ऐसी किसी भी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को अपने पास रखना, यह जानते हुए कि वह नकली है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 473:- Making Or Possessing Counterfeit Seal, Etc., With Intent To Commit Forgery Punishable Otherwise

जो कोई भी छाप बनाने के लिए किसी भी मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण को बनाता है या नकली बनाता है, इसका उपयोग किसी भी जालसाजी करने के उद्देश्य से किया जाएगा जो धारा 467 के अलावा इस अध्याय की किसी भी धारा के तहत दंडनीय होगा, या इस तरह के इरादे से जिसके पास ऐसी कोई मुहर, प्लेट या अन्य उपकरण है, जिसे यह जानते हुए कि वह जाली है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 474:- Having Possession Of Document Described In Section 466 Or 467, Knowing It To Be Forged And Intending To Use It Genuine

जिसके पास कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वह जानता है कि वह जाली है, और इसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी से वास्तविक के रूप में उपयोग किया जाएगा, यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड धारा 466 में वर्णित विवरण में से एक है। यह संहिता, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और यदि दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड धारा ४६७ में वर्णित विवरण में से एक है, तो उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 475:- Counterfeiting Device Or Mark Used For Authenticating Documents Described In Section 467, Or Possessing Counterfeit Marked Material

जो कोई भी इस संहिता की धारा 467 में वर्णित किसी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की गई किसी भी सामग्री, किसी भी उपकरण या चिह्न पर, या उसके सार में, इस आशय से कि इस तरह के उपकरण या चिह्न का उपयोग किसी की उपस्थिति देने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ऐसी सामग्री पर जाली या उसके बाद जाली होने के लिए किसी भी दस्तावेज़ की प्रामाणिकता, या जिसके पास इस तरह के इरादे से कोई सामग्री है या उस पदार्थ में है जिस पर ऐसा कोई उपकरण या चिह्न नकली किया गया है, उसे 1 * से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 476:- Counterfeiting Device Or Mark Used For Authenticating Documents Other Than Those Described In Section 467, Or Possessing Counterfeit Marked Material

जो कोई भी इस संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अलावा किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री, किसी भी उपकरण या चिह्न पर, या उसके सार में, इस आशय से कि इस तरह के उपकरण या चिह्न का उपयोग किया जाएगा किसी भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रामाणिकता का आभास देने का उद्देश्य तब जाली या उसके बाद ऐसी सामग्री पर जाली होना, या जिसके पास इस तरह के इरादे से ऐसी कोई सामग्री है जिस पर या पदार्थ में ऐसा कोई उपकरण या चिह्न है जालसाजी की गई है, तो वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 477:- Fraudulent Cancellation, Destruction, Etc., Of Will, Authority To Adopt, Or Valuable Security

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से, रद्द करता है, नष्ट करता है या विरूपित करता है, या रद्द करने, नष्ट करने या विरूपित करने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे दस्तावेज़ को गुप्त या गुप्त करने का प्रयास करता है जो होना चाहिए एक वसीयत, या एक बेटे को गोद लेने का अधिकार, या कोई मूल्यवान सुरक्षा, या ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में शरारत करता है, को आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 477A:- Falsification Of Accounts

जो कोई लिपिक, अधिकारी या सेवक होते हुए या लिपिक, अधिकारी या सेवक की हैसियत से नियोजित या कार्य करता है, जानबूझकर और किसी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन को धोखा देने, नष्ट करने, बदलने, विकृत करने या मिथ्याकरण करने के इरादे से, मूल्यवान सुरक्षा या खाता जो उसके नियोक्ता से संबंधित है या उसके कब्जे में है, या उसके द्वारा या उसके नियोक्ता की ओर से प्राप्त किया गया है, या जानबूझकर, और धोखाधड़ी के इरादे से, किसी भी झूठी प्रविष्टि को बनाने या करने के लिए प्रेरित करता है, या किसी भी सामग्री विशेष से या उसमें से किसी भी सामग्री की चूक या परिवर्तन या चूक या परिवर्तन को प्रेरित करता है। ऐसी किसी भी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, मूल्यवान सुरक्षा या खाते को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात तक बढ़ाया जा सकता है। साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Explanation

01. इस धारा के तहत किसी भी आरोप में धोखाधड़ी करने के इरादे से किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिए बिना या धोखाधड़ी का विषय होने के लिए किसी विशेष राशि को निर्दिष्ट किए बिना, या किसी विशेष दिन पर अपराध करने के लिए एक सामान्य इरादे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाना पर्याप्त होगा। प्रतिबद्धता थी।

Section 478:- (Repealed) Trade Mark.

Rep. by the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958)

Section 479:- Property Mark

चल संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति की है, यह दर्शाने के लिए उपयोग किया जाने वाला चिह्न संपत्ति चिह्न कहलाता है।

Section 480:- (Repealed) Using A False Trade Mark.

Rep. by the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958)

Section 481:- Using A False Property Mark

जो कोई किसी चल संपत्ति या माल या किसी मामले, पैकेज या अन्य पात्र में चल संपत्ति या सामान को चिह्नित करता है, या किसी भी मामले, पैकेज या अन्य पात्र का उपयोग करता है, जिस पर कोई निशान होता है, इस तरह से गणना की जाती है कि यह विश्वास करने के लिए कि संपत्ति या इस प्रकार चिह्नित माल, या इस प्रकार चिह्नित किसी भी पात्र में निहित कोई भी संपत्ति या माल, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, जिससे वे संबंधित नहीं हैं, एक झूठे संपत्ति चिह्न का उपयोग करने के लिए कहा जाता है।

Section 482:- Punishment For Using A False Property Mark

जो कोई भी किसी भी झूठे संपत्ति चिह्न का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसने धोखा देने के इरादे से काम किया है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Section 483:- Counterfeiting A Property Mark Used By Another

जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए किसी भी संपत्ति चिह्न को नकली बनाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Section 484:- Counterfeiting A Mark Used By A Public Servant

जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी भी संपत्ति चिह्न, या किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग किए गए किसी भी चिह्न को यह दर्शाने के लिए नकली बनाता है कि कोई संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष समय या स्थान पर निर्मित की गई है, या यह कि संपत्ति एक विशेष गुणवत्ता की है या है किसी विशेष कार्यालय के माध्यम से पारित किया गया है, या यह किसी भी छूट का हकदार है, या नकली होने के लिए ऐसे किसी भी निशान को वास्तविक के रूप में उपयोग करता है, तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो।

Section 485:- Making Or Possession Of Any Instrument For Counterfeiting A Property Mark

जो कोई उचित चिह्न की नकल करने के उद्देश्य से कोई डाई, प्लेट या अन्य उपकरण बनाता है या उसके पास है, या उसके कब्जे में एक संपत्ति चिह्न है जो यह दर्शाता है कि कोई भी सामान उस व्यक्ति का है जिससे वे संबंधित नहीं हैं, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 486:- Selling Goods Marked With A Counterfeit Property Mark

जो कोई किसी वस्तु या वस्तुओं को बेचता है, या उजागर करता है, या बिक्री के लिए कब्जा रखता है, नकली संपत्ति के निशान के साथ या उस पर या किसी भी मामले, पैकेज या अन्य संदूक पर चिपकाया जाता है, जिसमें ऐसा माल निहित है, वह साबित करता है:

01. कि, इस धारा के खिलाफ अपराध करने के खिलाफ सभी उचित सावधानी बरतते हुए, उसके पास कथित अपराध के समय निशान की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, और

02. कि, अभियोजक द्वारा या उसकी ओर से की गई मांग पर, उसने अपने अधिकार में उन व्यक्तियों के संबंध में सभी जानकारी दी, जिनसे उसने ऐसी वस्तुएं या चीजें प्राप्त की थीं, या

03. कि अन्यथा उसने निर्दोष रूप से कार्य किया था, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 487:- Making A False Mark Upon Any Receptacle Containing Goods

जो कोई भी किसी भी मामले, पैकेज या माल वाले अन्य पात्र पर किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उचित रूप से गणना की गई है कि इस तरह के पात्र में माल है जिसमें यह शामिल नहीं है या इसमें माल शामिल नहीं है इसमें शामिल है, या इस तरह के पात्र में निहित माल वास्तविक प्रकृति या गुणवत्ता से भिन्न प्रकृति या गुणवत्ता का है, जब तक कि वह साबित नहीं करता है कि उसने धोखाधड़ी के इरादे से काम किया है, तो उसे एक अवधि के लिए किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 488:- Punishment For Making Use Of Any Such False Mark

जो कोई भी पिछले पूर्वगामी धारा द्वारा निषिद्ध किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी झूठे चिह्न का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसने धोखा देने के इरादे से काम किया है, उसे दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने उस धारा के खिलाफ कोई अपराध किया हो।

Section 489:- Tampering With Property Mark With Intent To Cause Injury

जो कोई किसी संपत्ति चिह्न को हटाता है, नष्ट करता है, विरूपित करता है या जोड़ता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि इससे किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या ठीक है, या दोनों के साथ।

Section 489A:- Counterfeiting Currency-Notes Or Bank-Notes

जो कोई भी जाली, या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी भाग, किसी भी मुद्रा-नोट या बैंक-नोट को करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो।

Explanation

01. इस खंड और धारा 489बी, 489सी, 489डी और 489ई के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "बैंक-नोट" का अर्थ बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी मांग पर वाहक को पैसे के भुगतान के लिए एक वचन पत्र या सगाई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में, या किसी राज्य या संप्रभु शक्ति के अधिकार के तहत या उसके तहत जारी किया गया है, और पैसे के विकल्प के रूप में या समकक्ष के रूप में उपयोग करने का इरादा है।

Section 489B:- Using As Genuine, Forged Or Counterfeit Currency-Notes Or Bank-Notes

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, या खरीदता है या प्राप्त करता है, या अन्यथा तस्करी करता है या वास्तविक के रूप में उपयोग करता है, किसी भी जाली या नकली मुद्रा-नोट या बैंक-नोट को जाली या नकली होने के बारे में जानने या विश्वास करने का कारण है, 2 * आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 489C:- Possession Of Forged Or Counterfeit Currency-Notes Or Bank-Notes

जिसके पास कोई जाली या नकली करेंसी नोट या बैंक नोट है, वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह जाली या नकली है और उसे असली के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता है या इसे असली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।

Section 489D:- Making Or Possessing Instruments Or Materials For Forging Or Counterfeiting Currency Notes Or Bank-Notes

जो कोई भी बनाने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता है, या करता है, या बेचता है या बेचता है, या उसके कब्जे में है, किसी भी मशीनरी, सामग्री के उपकरण का उपयोग करने के उद्देश्य से, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि यह है किसी मुद्रा-नोट या बैंक-नोट को जाली या जाली बनाने के लिए उपयोग करने का इरादा, 1 * आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए भी उत्तरदायी होगा ठीक।

Section 489E:- Making Or Using Documents Resembling Currency-Notes Or Bank-Notes

01. जो कोई भी बनाता है, या बनाता है, या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करता है, या किसी भी व्यक्ति को वितरित करता है, कोई भी दस्तावेज, या किसी भी तरह से मिलता-जुलता, या इतना लगभग समान है कि धोखा देने के लिए गणना की जाती है, कोई मुद्रा-नोट या बैंक नोट को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।

02. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी दस्तावेज पर आता है, जिसे बनाना उप-धारा (१) के तहत अपराध है, बिना किसी कानूनी बहाने के, किसी पुलिस-अधिकारी को उस व्यक्ति के नाम और पते का खुलासा करने से मना कर देता है जिसे यह मुद्रित किया गया था या अन्यथा बनाया गया था, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

03. जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसे दस्तावेज पर प्रकट होता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति पर उप-धारा (1) के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है या उस दस्तावेज के संबंध में इस्तेमाल या वितरित किए गए किसी अन्य दस्तावेज पर, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, माना जा सकता है कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज़ बनाने का कारण बना।

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