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Thursday, July 01, 2021

Section 370 Trafficking of person (IPC)

Indian Penal Code, 1860

Chapter 16 Offences Affecting Life

Section 370 Trafficking of person

01. जो कोई, शोषण के उद्देश्य से, (A) भर्ती करता है, (B) परिवहन, (C) बंदरगाह, (D) स्थानान्तरण, या (E) प्राप्त करता है, एक व्यक्ति या व्यक्ति, द्वारा-

(I) धमकियों का उपयोग करना, या

(II) बल प्रयोग, या किसी अन्य प्रकार के बल प्रयोग, या

(III) अपहरण द्वारा, या

(IV) धोखाधड़ी, या धोखे का अभ्यास करके, या

(V) शक्ति के दुरुपयोग से, या

(VI) भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित प्रलोभन द्वारा,

तस्करी का अपराध करता है।

Explanation

a. अभिव्यक्ति "शोषण" में शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य या किसी भी प्रकार का यौन शोषण, दासता या दासता, दासता, या अंगों को जबरन हटाने के समान व्यवहार शामिल होंगे।

b. अवैध व्यापार के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है।

02. जो कोई भी अवैध व्यापार का अपराध करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो दस वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

03. जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का अवैध व्यापार शामिल है, यह कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

04. जहां अपराध में नाबालिग की तस्करी शामिल है, यह कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

05. जहां अपराध में एक से अधिक अवयस्कों का अवैध व्यापार शामिल है, यह कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

06. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क की तस्करी के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

07. जब कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के अवैध व्यापार में शामिल होता है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और वह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013