Indian Penal Code, 1860
Chapter 20A Cruelty By Husband Or Relatives Of Husband
Section 498A:- Husband Or Relative Of Husband Of A Woman Subjecting Her To Cruelty
जो कोई, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Explanation
01. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता" का अर्थ है:
(a) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो इस तरह की प्रकृति का है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरा हो; या
(b) महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है या ऐसी मांग को पूरा करने में उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा विफलता के कारण होता है।
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