Showing posts with label Section 376 Punishment For Rape (IPC). Show all posts
Showing posts with label Section 376 Punishment For Rape (IPC). Show all posts

Saturday, July 03, 2021

Section 376 Punishment For Rape (IPC)

Indian Penal Code, 1860

Chapter 16 Offences Affecting Life

Section 376 Punishment For Rape

01. जो कोई, उप-धारा (2) में दिए गए मामलों को छोड़कर, बलात्कार करता है, उसे किसी भी प्रकार के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम दस 2 वर्ष होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

02. कोई भी हो-

(a) एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, बलात्कार करता है,

(I) उस पुलिस थाने की सीमा के भीतर जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है; या

(II) किसी भी स्टेशन हाउस के परिसर में; या

(III) ऐसे पुलिस अधिकारी की हिरासत में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की हिरासत में एक महिला पर; या

(b) एक लोक सेवक होने के नाते, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्कार करता है; या

(c) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों का सदस्य होने के नाते ऐसे क्षेत्र में बलात्कार करता है; या

(d) किसी जेल, रिमांड होम या किसी अन्य कानून के तहत या किसी महिला या बच्चों की संस्था के प्रबंधन के तहत या किसी महिला या बच्चों की संस्था के प्रबंधन पर होने के कारण, ऐसी जेल, रिमांड होम के किसी भी कैदी पर बलात्कार करता है , स्थान या संस्था; या

(e) किसी अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ पर होने के कारण, उस अस्पताल में एक महिला पर बलात्कार करता है; या

(f) एक रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक, या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में एक व्यक्ति होने के नाते, ऐसी महिला पर बलात्कार करता है; या

(g) सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार करता है; या

(h) एक महिला को गर्भवती होने की जानकारी होने पर बलात्कार करता है; या

(i) सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार करता है; या

(j) किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने पर, ऐसी महिला पर बलात्कार करता है; या

(k) मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित महिला से बलात्कार करता है; या

(l) बलात्कार करते समय गंभीर शारीरिक क्षति का कारण बनता है या एक महिला के जीवन को अपंग या विकृत या खतरे में डालता है; या

(m) एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करता है,

कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

03. जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति की शेष प्राकृतिक अवधि के लिए कारावास होगा। जीवन, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा: 2

बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा:

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को भुगतान किया जाएगा।

Explanation

01. इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए-

(a) "सशस्त्र बल" का अर्थ नौसेना, सैन्य और वायु सेना से है और इसमें किसी भी कानून के तहत गठित सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य शामिल है, जिसमें अर्धसैनिक बल और केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाले किसी भी सहायक बल शामिल हैं, या राज्य सरकार;

(b) "अस्पताल" का अर्थ अस्पताल के परिसर से है और इसमें स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों या चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए किसी भी संस्थान के परिसर शामिल हैं;

(c) "पुलिस अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत "पुलिस" अभिव्यक्ति के लिए दिया गया है;

(d) "महिला या बच्चों की संस्था" का अर्थ है एक संस्था, चाहे वह अनाथालय हो या उपेक्षित महिलाओं या बच्चों के लिए घर या विधवा का घर या किसी अन्य नाम से पुकारा जाने वाला संस्थान, जो महिलाओं या बच्चों के स्वागत और देखभाल के लिए स्थापित और रखरखाव किया जाता है।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

2 Criminal Law (Amendment) Act, 2018