Indian Penal Code, 1860
Chapter 17 Offences Against Property
Part-01
Section 378 Theft
Section 379:- Punishment For Theft
जो कोई भी चोरी करेगा, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
Section 380:- Theft In Dwelling House, Etc.
जो कोई किसी भवन, तंबू या बर्तन में चोरी करता है, जिस भवन, तंबू या बर्तन का उपयोग मानव आवास के रूप में किया जाता है, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 381:- Theft By Clerk Or Servant Of Property In Possession Of Master
जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, या लिपिक या सेवक की हैसियत से नियोजित होते हुए, अपने स्वामी या नियोक्ता के कब्जे में किसी संपत्ति की चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, दंडित किया जाएगा। सात साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 382:- Theft After Preparation Made For Causing Death, Hurt Or Restraint In Order To The Committing Of The Theft
जो कोई ऐसी चोरी करने के लिए, या किसी व्यक्ति की मृत्यु, या चोट, या संयम, या मृत्यु के भय, या चोट, या संयम की तैयारी करने के लिए, ऐसी चोरी करने के लिए, या प्रभावी करने के लिए चोरी करता है इस तरह की चोरी करने के बाद या ऐसी चोरी से ली गई संपत्ति को बनाए रखने के लिए उसके भागने के लिए, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Illustration
01. क, य के कब्जे में संपत्ति पर चोरी करता है; और, इस चोरी को करते समय, उसके पास उसके वस्त्र के नीचे एक भरी हुई पिस्तौल है, यदि Z को विरोध करना चाहिए तो उसे यह पिस्तौल ज़ को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
02. A अपने कई साथियों को अपने पास तैनात करने के बाद, Z की जेब चुनता है, ताकि वे Z को रोक सकें, यदि Z को पता चल जाए कि क्या हो रहा है और उसे विरोध करना चाहिए, या A को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। A ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
Section 383:- Extortion
जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को, या किसी अन्य को किसी भी चोट के डर में डालता है, और इस तरह से किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति, या मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित या मुहरबंद किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, एक मूल्यवान सुरक्षा, "जबरन वसूली" करता है।
Illustration
01. जब तक Z उसे पैसे नहीं देता, A ने Z के संबंध में मानहानिकारक परिवाद प्रकाशित करने की धमकी दी। इस प्रकार वह Z को उसे पैसे देने के लिए प्रेरित करता है। क ने जबरन वसूली की है।
02. A, Z को धमकी देता है कि वह Z के बच्चे को गलत तरीके से कैद में रखेगा, जब तक कि Z हस्ताक्षर नहीं करेगा और A को एक वचन पत्र देगा जो Z को कुछ पैसे देने के लिए A को Z गाता है और नोट वितरित करता है। क ने जबरन वसूली की है।
Section 384:- Punishment For Extortion
जो कोई जबरन वसूली करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 385:- Putting Person In Fear Of Injury In Order To Commit Extortion
जो कोई, जबरन वसूली करने के लिए, किसी व्यक्ति को किसी चोट के भय में डालता है, या किसी व्यक्ति को भय में डालने का प्रयास करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। , या दोनों के साथ।
Section 386:- Extortion By Putting A Person In Fear Of Death Or Grievous Hurt
जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उस व्यक्ति या किसी अन्य को गंभीर चोट के भय में डालकर जबरन वसूली करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 387:- Putting Person In Fear Of Death Or Of Grievous Hurt, In Order To Commit Extortion
जो कोई जबरन वसूली करने के क्रम में, किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय से या किसी अन्य को डालने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 388:- Extortion By Threat Of Accusation Of An Offence Punishable With Death Or Imprisonment For Life, Etc
जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य के खिलाफ आरोप लगाने के डर से, मौत से दंडनीय अपराध करने या करने का प्रयास करने के डर से, या आजीवन कारावास या दस साल तक की अवधि के कारावास के साथ जबरन वसूली करता है। , या किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह का अपराध करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और, यदि अपराध इस संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय है, तो आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है।
Section 389:- Putting Person In Fear Or Accusation Of Offence, In Order To Commit Extortion
जो कोई, जबरन वसूली करने के क्रम में, किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य के विरुद्ध, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने, या करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के भय में डालता है या डालने का प्रयास करता है, या कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और, यदि अपराध इस संहिता की धारा ३७७ के तहत दंडनीय है, तो आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है।
Section 390:- Robbery
सभी डकैती में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली होती है।
जब चोरी डकैती है - चोरी "डकैती" है, अगर चोरी करने के लिए, या चोरी करने के लिए, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में, अपराधी, उस अंत के लिए, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या कारित करने का प्रयास करता है या चोट पहुंचाता है या गलत तरीके से रोकता है, या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट का डर, या तत्काल गलत तरीके से रोकता है
जब जबरन वसूली डकैती है - जबरन वसूली "डकैती" होती है, यदि अपराधी, जबरन वसूली के समय, भयभीत व्यक्ति की उपस्थिति में होता है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट के भय में डालकर जबरन वसूली करता है , या उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल गलत तरीके से रोकना, और, इस तरह डर में डालकर, व्यक्ति को प्रेरित करता है, इसलिए जबरन वसूली की बात को देने के लिए डर में डाल दें
Explanation
01. अपराधी को उपस्थित कहा जाता है यदि वह दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट, या तत्काल गलत तरीके से रोकने के डर में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट है।
Illustration
01. A, Z को नीचे रखता है, और Z की सहमति के बिना Z के कपड़ों से Z के पैसे और गहने धोखे से लेता है। यहाँ क ने चोरी की है, और उस चोरी को करने के लिए, स्वेच्छा से य को सदोष अवरोध कारित किया है। अत: क ने लूट की है।
02. A, Z से ऊँची सड़क पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और Z के पर्स की माँग करता है। Z, परिणामस्वरूप, अपना पर्स सरेंडर कर देता है। यहां ए ने तत्काल चोट के डर से और उसकी उपस्थिति में जबरन वसूली के समय होने के कारण य से पर्स वसूल किया है। इसलिए क ने डकैती की है।
03. A, Z और Z के बच्चे से ऊँची सड़क पर मिलता है। ए बच्चे को ले जाता है, और जब तक जेड अपना पर्स नहीं देता है, तब तक उसे एक खाई में डालने की धमकी देता है। Z, परिणामस्वरूप, अपना पर्स देता है। यहां ए ने वहां मौजूद बच्चे को तत्काल चोट पहुंचाने के डर से जेड को पैदा करके, जेड से पर्स निकाला है। इसलिए ए ने जेड पर डकैती की है।
04. A यह कहकर Z से संपत्ति प्राप्त करता है- "आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है, और जब तक आप हमें दस हजार रुपये नहीं भेजेंगे, तब तक उसे मार डाला जाएगा"। यह जबरन वसूली है, और इस तरह दंडनीय है: लेकिन यह डकैती नहीं है, जब तक कि जेड को उसके बच्चे की तत्काल मृत्यु के डर में नहीं डाला जाता है।
Section 391:- Dacoity
जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहां संयुक्त रूप से लूट करने या करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पूरी संख्या, और इस तरह के कमीशन या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्तियों की राशि पांच या अधिक है, तो ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , प्रयास करना या सहायता करना, "डकैती" करना कहा जाता है।
Section 392:- Punishment For Robbery
जो कोई डकैती करेगा, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और, यदि डकैती राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है, तो कारावास को चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
Section 393:- Attempt To Commit Robbery
जो कोई डकैती करने का प्रयास करेगा, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 394:- Voluntarily Causing Hurt In Committing Robbery
यदि कोई व्यक्ति, डकैती करने या करने के प्रयास में, स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, तो ऐसे व्यक्ति, और कोई अन्य व्यक्ति जो इस तरह की डकैती करने या करने का प्रयास करने में संयुक्त रूप से संबंधित है, को आजीवन कारावास, या एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
Section 395:- Punishment For Dacoity
जो कोई डकैती करेगा, उसे आजीवन कारावास, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 396:- Dacoity With Murder
यदि पांच या अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहा है, इस तरह की डकैती में हत्या करता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को मृत्यु, या आजीवन कारावास, या कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है। , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 397:- Robbery Or Dacoity, With Attempt To Cause Death Or Grievous Hurt
यदि, डकैती या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक हथियार का प्रयोग करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है, तो किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तो वह कारावास जिसके साथ ऐसे अपराधी को दंडित नहीं किया जाएगा सात साल से कम।
Section 398:- Attempt To Commit Robbery Or Dacoity When Armed With Deadly Weapon
यदि, डकैती या डकैती करने के प्रयास के समय, अपराधी किसी भी घातक हथियार से लैस है, तो ऐसे अपराधी को कारावास की सजा सात साल से कम नहीं होगी।
Section 399:- Making Preparation To Commit Dacoity
जो कोई भी डकैती करने की कोई तैयारी करता है, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 400:- Punishment For Belonging To Gang Of Dacoits
जो कोई भी, इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय, आदतन डकैती करने के उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों के एक समूह से संबंधित होगा, उसे आजीवन कारावास, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा। और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 401:- Punishment For Belonging To Gang Of Thieves
जो कोई भी, इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय, किसी भी भटकने वाले या व्यक्तियों के अन्य गिरोह से संबंधित होगा, जो आदतन चोरी या डकैती करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और ठग या डकैतों का गिरोह नहीं है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि जो सात साल तक की हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 402:- Assembling For Purpose Of Committing Dacoity
जो कोई, इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय, डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी इसके लिए उत्तरदायी ठीक।
Section 403:- Dishonest Misappropriation Of Property
जो कोई भी किसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करता है या अपने उपयोग में परिवर्तित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 404:- Dishonest Misappropriation Of Property Possessed By Deceased Person At The Time Of His Death
जो कोई यह जानते हुए कि उस व्यक्ति की मृत्यु के समय ऐसी संपत्ति किसी मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग की संपत्ति में परिवर्तित करता है, और तब से किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है जो इस तरह के कब्जे का कानूनी रूप से हकदार है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय अपराधी उसके द्वारा क्लर्क या नौकर के रूप में नियोजित किया गया था, तो कारावास हो सकता है सात साल तक बढ़ाएँ।
Illustration
01. Z फर्नीचर और पैसे के कब्जे में मर जाता है। उसका नौकर ए, इस तरह के कब्जे के हकदार किसी भी व्यक्ति के कब्जे में आने से पहले, बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
Section 405:- Criminal Breach Of Trust
जो कोई भी किसी भी तरह से संपत्ति के साथ सौंपा जा रहा है, या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या अपने स्वयं के उपयोग में परिवर्तित होता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या निपटान कानून की किसी भी दिशा का उल्लंघन करता है जिसमें इस तरह के ट्रस्ट को निर्धारित किया जाता है मुक्त किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्त या निहित है, जिसे उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन को छूने के लिए बनाया है, या ऐसा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर पीड़ित करता है, "विश्वास का आपराधिक उल्लंघन" करता है।
Section 406:- Punishment For Criminal Breach Of Trust
जो कोई भी आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 407:- Criminal Breach Of Trust By Carrier, Etc.
जो कोई, एक वाहक, घाट या गोदाम-कीपर के रूप में संपत्ति के साथ सौंपा जा रहा है, ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन करता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे भी दंडित किया जाएगा। जुर्माने के लिए उत्तरदायी।
Section 408:- Criminal Breach Of Trust By Clerk Or Servant
जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित है, और किसी भी तरह से संपत्ति के साथ ऐसी क्षमता में या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ सौंपा जा रहा है, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन करता है, उसे कारावास एक अवधि के लिए किसी भी विवरण का जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 409:- Criminal Breach Of Trust By Public Servant, Or By Banker, Merchant Or Agent
जो कोई भी, किसी भी तरह से संपत्ति के साथ, या एक लोक सेवक की क्षमता में या एक बैंकर, व्यापारी, कारक, दलाल, वकील या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के रूप में संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ, आपराधिक विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है उस संपत्ति के संबंध में, आजीवन कारावास से, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 410:- Stolen Property
संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी, या जबरन वसूली, या डकैती द्वारा स्थानांतरित किया गया है, और संपत्ति जिसे आपराधिक रूप से गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया है या जिसके संबंध में आपराधिक विश्वास का उल्लंघन किया गया है, को "चोरी की संपत्ति" के रूप में नामित किया गया है, चाहे हस्तांतरण किया गया है, या भारत के भीतर या बाहर दुरूपयोग या विश्वास भंग किया गया है। लेकिन, अगर ऐसी संपत्ति बाद में किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आ जाती है, जो उसके कब्जे का कानूनी रूप से हकदार है, तो यह चोरी की संपत्ति नहीं रह जाती है।
Section 411:- Dishonestly Receiving Stolen Property
जो कोई किसी चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चोरी की गई संपत्ति है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 412:- Dishonestly Receiving Property Stolen In The Commission Of A Dacoity
जो कोई किसी चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या अपने पास रखता है, जिस पर वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वह डकैती के आयोग द्वारा स्थानांतरित किया गया है, या बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करता है, जिसे वह जानता है या उसके पास होने या होने का विश्वास करने का कारण है डकैतों के एक गिरोह के लिए, संपत्ति जिसे वह जानता है या चोरी होने का विश्वास करने का कारण है, उसे आजीवन कारावास, या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 413:- Habitually Dealing In Stolen Property
जो कोई भी आदतन उस संपत्ति को प्राप्त करता है या व्यवहार करता है जिसे वह जानता है या उसके पास चोरी की संपत्ति होने का विश्वास करने का कारण है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए भी उत्तरदायी होगा ठीक।
Section 414:- Assisting In Concealment Of Stolen Property
जो कोई भी स्वेच्छा से उस संपत्ति को छुपाने या निपटाने या नष्ट करने में सहायता करता है जिसे वह जानता है या उसके पास चोरी की संपत्ति होने का विश्वास करने का कारण है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा। दोनों।
Section 415:- Cheating
जो कोई किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है या कुछ भी करने से चूक जाता है यदि उसे इतना धोखा नहीं दिया गया था, तो वह ऐसा नहीं करेगा या नहीं करेगा, और जो कार्य या चूक शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे "धोखा" कहा जाता है।
Section 416:- Cheating By Personation
एक व्यक्ति को "प्रतिरूपण द्वारा धोखा" कहा जाता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति होने का नाटक करके, या जानबूझकर एक व्यक्ति को या किसी अन्य के लिए प्रतिस्थापित करके, या यह प्रतिनिधित्व करता है कि वह या कोई अन्य व्यक्ति वास्तव में उसके या ऐसे अन्य व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति है है।
Explanation
01. अपराध किया जाता है चाहे वह व्यक्ति वास्तविक हो या काल्पनिक व्यक्ति।
Illustration
01. एक ही नाम के एक निश्चित अमीर बैंकर होने का नाटक करके धोखा देता है। व्यक्तित्व द्वारा एक धोखा।
02. ए मृत व्यक्ति, बी होने का नाटक करके धोखा देता है। व्यक्तित्व द्वारा एक धोखा।
Section 417:- Punishment For Cheating
जो कोई भी धोखा देगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 418:- Cheating With Knowledge That Wrongful Loss May Ensue To Person Whose Interest Offender Is Bound To Protect
जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करता है कि उससे उस व्यक्ति को सदोष हानि होने की संभावना है, जिसका लेन-देन में हित, जिससे धोखाधड़ी संबंधित है, वह या तो कानून द्वारा, या कानूनी अनुबंध द्वारा, रक्षा करने के लिए बाध्य था, उसे या तो कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए विवरण जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 419:- Punishment For Cheating By Personation
जो कोई भी व्यक्तिगत रूप से धोखा देता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 420:- Cheating And Dishonestly Inducing Delivery Of Property
जो कोई धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा देने वाले व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या एक मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो परिवर्तित होने में सक्षम है एक मूल्यवान सुरक्षा, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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