Indian Penal Code, 1860
Chapter 16 Offences Affecting Life
Section 375 Rape
एक आदमी को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है यदि वह-
(a) किसी महिला के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक अपने लिंग में प्रवेश करता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या
(b) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में, किसी भी हद तक, कोई वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, सम्मिलित करता है या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या
(c) एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो सके या उससे या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर हो; या
(d) एक महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है, निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के तहत आने वाली परिस्थितियों में:
01. उसकी इच्छा के विरुद्ध।
02. उसकी सहमति के बिना।
03. उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है।
04. उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है।
05. उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देने के समय, मन की अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य गूढ़ या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के प्रशासन के कारण, वह उस प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है, जिसके लिए वह वह सहमति देती है।
06. उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की हो।
07. जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो।
Explanation
01. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "योनि" में लेबिया मेजा भी शामिल होगा।
02. सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन क्रिया में भाग लेने की इच्छा को संप्रेषित करती है;
बशर्ते कि एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण, यौन गतिविधि के लिए सहमति के रूप में नहीं माना जाएगा।
Exception
01. एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार का गठन नहीं करेगा।
02. किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
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