Thursday, July 01, 2021

Chapter 19 Criminal Breach of Contracts of Service

Indian Penal Code, 1860

Chapter 19 Criminal Breach of Contracts of Service


Section 490:- (Repealed) Breach of contract of service during voyage or journey

Rep. by the Workmen’ Breach of Contract (Repealing) Act, 1925 (3 of 1925), s. 2 and Sch.

Section 491:- Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person

जो कोई भी, किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वैध अनुबंध द्वारा बाध्य होने के कारण, जो युवावस्था के कारण, या दिमाग की अस्वस्थता, या किसी बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण, असहाय या अपनी सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। या अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए, स्वेच्छा से ऐसा करने से चूक जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 492:- (Repealed) Breach of contract to serve at distant place to which servant is conveyed at master’s expense.

Rep. by the Workmen’ Breach of Contract (Repealing) Act, 1925 (3 of 1925), s. 2 and Sch.

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