Indian Penal Code, 1860
Chapter 17 Offences Against Property
Part-2
Section 421:- Dishonest Or Fraudulent Removal Or Concealment Of Property To Prevent Distribution Among Creditors
जो कोई भी बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी व्यक्ति को हटाता है, छुपाता है या वितरित करता है, या किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करता है, बिना पर्याप्त प्रतिफल के, किसी भी संपत्ति को रोकने का इरादा रखता है, या यह जानने की संभावना है कि वह इस तरह के वितरण को रोक देगा उसके लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच कानून के अनुसार संपत्ति, दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 422:- Dishonestly Or Fraudulently Preventing Debt Being Available For Creditors
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपने या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी ऋण या मांग को अपने ऋणों या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों के भुगतान के लिए कानून के अनुसार उपलब्ध कराए जाने से रोकता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो हो सकता है दो साल तक के लिए, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।
Section 423:- Dishonest Or Fraudulent Execution Of Deed Of Transfer Containing False Statement Of Consideration
जो कोई भी बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षर करता है, निष्पादित करता है या किसी भी विलेख या साधन का एक पक्ष बन जाता है, जो किसी भी संपत्ति, या उसमें किसी भी हित के हस्तांतरण या किसी शुल्क के अधीन होता है, और जिसमें इस तरह के हस्तांतरण या शुल्क के लिए विचार से संबंधित कोई गलत बयान होता है, या उस व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित, जिनके उपयोग या लाभ के लिए इसे वास्तव में संचालित करने का इरादा है, को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 424:- Dishonest Or Fraudulent Removal Or Concealment Of Property
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति को छुपाता है या हटाता है, या बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे छुपाने या हटाने में सहायता करता है, या बेईमानी से किसी भी मांग या दावे को जारी करता है जिसके लिए वह हकदार है, उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि जो दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 425:- Mischief
जो कोई इस आशय से, या यह जानते हुए कि वह जनता या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या क्षति पहुँचाने की संभावना रखता है, किसी संपत्ति को नष्ट करता है, या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसा कोई परिवर्तन करता है जो नष्ट या कम करता है इसका मूल्य या उपयोगिता, या इसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है, "शरारत" करता है।
Section 426:- Punishment For Mischief
जो कोई शरारत करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 427:- Mischief Causing Damage To The Amount Of Fifty Rupees
जो कोई भी शरारत करता है और इस तरह पचास रुपये या उससे अधिक की राशि को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 428:- Mischief By Killing Or Maiming Animal Of The Value Of Ten Rupees
जो कोई दस रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी जानवर या जानवर की हत्या, जहर, अपंग या बेकार करके शरारत करता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा। दोनों।
Section 429:- Mischief By Killing Or Maiming Cattle, Etc., Of Any Value Or Any Animal Of The Value Of Fifty Rupees
जो कोई पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी अन्य जानवर की हत्या, जहर, अपंग या बेकार, किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल, गाय या बैल, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, की शरारत करता है। कारावास से या किसी एक अवधि के लिए जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 430:- Mischief By Injury To Works Of Irrigation Or By Wrongfully Diverting Water
जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करके शरारत करता है जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति में कमी आती है, या मनुष्य के लिए भोजन या पेय के लिए या जानवरों के लिए जो संपत्ति है, या सफाई के लिए या किसी भी निर्माण को करने के लिए, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 431:- Mischief By Injury To Public Road, Bridge, River Or Channel
जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करके शरारत करता है जो किसी सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी या नौगम्य चैनल, प्राकृतिक या कृत्रिम, अगम्य या यात्रा या संपत्ति के परिवहन के लिए कम सुरक्षित होने की संभावना के बारे में जानता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा या तो एक अवधि के लिए विवरण जो पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 432:- Mischief By Causing Inundation Or Obstruction To Public Drainage Attended With Damage
जो कोई भी ऐसा कोई कार्य करके शरारत करता है जिससे चोट या क्षति के साथ किसी भी सार्वजनिक जल निकासी में बाढ़ या बाधा उत्पन्न होने की संभावना है या वह जानता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। , या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।
Section 433:- Mischief By Destroying, Moving Or Rendering Less Useful A Light-House Or Sea-Mark
जो कोई समुद्र-चिह्न के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी प्रकाश-घर या अन्य प्रकाश को, या नाविकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में रखी गई किसी समुद्री-चिह्न या बोया या अन्य वस्तु को नष्ट करके या हिलाकर, या किसी ऐसे कार्य द्वारा, जो ऐसे किसी प्रकाश-स्तंभ का प्रतिपादन करता है, शरारत करता है, समुद्र-चिह्न, बोया या अन्य ऐसी चीज जो नाविकों के लिए एक गाइड के रूप में कम उपयोगी है, को किसी भी अवधि के कारावास से सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 434:- Mischief By Destroying Or Moving, Etc., A Land-Mark Fixed By Public Authority
जो कोई किसी लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा निर्धारित किसी भूमि-चिह्न को नष्ट या हिलाकर या किसी ऐसे कार्य द्वारा शरारत करता है जो ऐसे स्थलचिह्न को उस रूप में कम उपयोगी बनाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। एक साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 435:- Mischief By Fire Or Explosive Substance With Intent To Cause Damage To Amount Of One Hundred Or (In Case Of Agricultural Produce) Ten Rupees
जो कोई आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से शरारत करता है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह से किसी भी संपत्ति को एक सौ रुपये या उससे अधिक की राशि का नुकसान पहुंचाएगा या (जहां संपत्ति कृषि उपज है) दस रुपये या ऊपर की ओर, किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 436:- Mischief By Fire Or Explosive Substance With Intent Destroy House, Etc.
जो कोई आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से शरारत करता है, कारित करने के इरादे से, या यह जानते हुए कि वह इस तरह से किसी भी इमारत को नष्ट कर देगा, जिसका उपयोग आमतौर पर पूजा स्थल के रूप में या मानव निवास के रूप में या एक जगह के रूप में किया जाता है। संपत्ति की अभिरक्षा, आजीवन कारावास से, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 437:- Mischief With Intent To Destroy Or Make Unsafe A Decked Vessel Or One Of Twenty Tons Burden
जो कोई भी किसी भी छत वाले जहाज या बीस टन या उससे अधिक के बोझ के किसी भी जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित बनाने के इरादे से शरारत करता है, या यह जानते हुए कि वह उस जहाज को नष्ट या असुरक्षित कर देगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा या तो एक अवधि के लिए विवरण जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 438:- Punishment For The Mischief Described In Section 437 Committed By Fire Or Explosive Substance
जो कोई भी आग या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसी शरारत करता है, या करने का प्रयास करता है, जैसा कि पिछले पूर्ववर्ती खंड में वर्णित है। आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 439:- Punishment For Intentionally Running Vessel Aground Or Ashore With Intent To Commit Theft, Etc.
जो कोई भी जानबूझकर किसी भी जहाज को किनारे या किनारे पर चलाता है, उसमें निहित किसी भी संपत्ति की चोरी करने या ऐसी किसी भी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करने के इरादे से, या इस इरादे से कि ऐसी चोरी या संपत्ति की हेराफेरी की जा सकती है, को दोनों में से किसी एक के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। अवधि जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 440:- Mischief Committed After Preparation Made For Causing Death Or Hurt
जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु, या चोट, या गलत संयम, या मृत्यु के भय, या चोट, या गलत संयम के लिए तैयारी करने के बाद शरारत करता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे पांच तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 441:- Criminal Trespass
जो कोई किसी अन्य के कब्जे में संपत्ति में प्रवेश करता है या उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या नाराज करने के इरादे से प्रवेश करता है, या कानूनी रूप से ऐसी संपत्ति में प्रवेश करता है या ऐसी संपत्ति पर अवैध रूप से रहता है, जिससे डराने-धमकाने के इरादे से वहां रहता है , ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान या नाराज़ करना, या अपराध करने के इरादे से, "आपराधिक अतिचार" करना कहा जाता है।
Section 442:- House-Trespass
जो कोई मानव निवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, तंबू या बर्तन में या पूजा स्थल के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए स्थान के रूप में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, उसे "गृह-अतिचार" कहा जाता है। .
Explanation
01. आपराधिक अतिचारी के शरीर के किसी भी अंग का प्रवेश गृह-अतिचार का गठन करने के लिए पर्याप्त है।
Section 443:- Lurking House-Trespass
जो कोई भी ऐसे गृह-अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छुपाने के लिए सावधानी बरतते हुए गृह-अतिचार करता है, जिसे अतिचार का विषय भवन, तम्बू या पोत से अतिचारी को बाहर निकालने या निकालने का अधिकार है, उसे "गुप्त गृह- अतिचार"।
Section 444:- Lurking House-Trespass By Night
जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गुप्त गृह-अतिचार करता है, उसे "रात में गुप्त गृह-अतिचार" कहा जाता है।
Section 445:- House-Breaking
एक व्यक्ति को "घर तोड़ने" के लिए कहा जाता है, जो घर-अतिचार करता है यदि वह घर में या उसके किसी हिस्से में अपने प्रवेश को छह तरीकों में से किसी एक में प्रभावित करता है; या यदि, घर में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से, या उसमें कोई अपराध करने के कारण, वह घर या उसके किसी भाग को इनमें से किसी भी रूप में छ: तरीकों से छोड़ देता है, अर्थात्:
01.यदि वह गृह-अतिचार करने के लिए स्वयं द्वारा या गृह-अतिचार के किसी उकसाने वाले द्वारा बनाए गए मार्ग से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है।
02. यदि वह किसी ऐसे मार्ग से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, जो मानव प्रवेश के लिए स्वयं या अपराध के लिए उकसाने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्रेत नहीं है; या किसी ऐसे रास्ते से जहां उसने किसी दीवार या इमारत पर चढ़कर या चढ़ाई करके पहुंच हासिल की हो।
Section 446:- House-Breaking By Night
जो कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर तोड़ता है, उसे "रात में घर तोड़ने" कहा जाता है।
Section 447:- Punishment For Criminal Trespass
जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 448:- Punishment For House-Trespass
जो कोई भी गृह-अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
Section 449:- House-Trespass In Order To Commit Offence Punishable With Death
जो कोई मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करता है, उसे आजीवन कारावास, या दस वर्ष से अनधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 450:- House-Trespass In Order To Commit Offence Punishable With Imprisonment For Life
जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करता है, वह दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 451:- House-Trespass In Order To Commit Offence Punishable With Imprisonment
जो कोई भी कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह-अतिचार करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि को सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
Section 452:- House-Trespass Alter Preparation For Hurt, Assault Or Wrongful Restraint
जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए, या चोट लगने, या हमले, या गलत तरीके से रोकने के डर से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की तैयारी करके गृह-अतिचार करता है, उसे दंडित किया जाएगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 453:- Punishment For Lurking House-Trespass Or House-Breaking
जो कोई गुप्त गृह-अतिचार या गृह-तोड़फोड़ करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 454:- Lurking House-Trespass Or House-Breaking In Order To Commit Offence Punishable With Imprisonment
जो कोई भी कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गुप्त गृह-अतिचार या गृह-तोड़फोड़ करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि को दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
Section 455:- Lurking House-Trespass Or House-Breaking After Preparation For Hurt, Assault Or Wrongful Restraint
जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने, या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए, या किसी व्यक्ति को चोट या हमले या गलत तरीके से डरने के लिए गुप्त गृह-अतिचार, या घर-तोड़ने की तैयारी करता है प्रतिबंध, किसी भी प्रकार के कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 456:- Punishment For Lurking House-Trespass Or House-Breaking By Night
जो कोई रात में गुप्त घर-अतिचार करता है, या रात में घर तोड़ता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 457:- Lurking House-Trespass Or House-Breaking By Night In Order To Commit Offence Punishable With Imprisonment
जो कोई भी कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए रात में गुप्त गृह-अतिचार, या रात में घर-तोड़ना करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और वह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए; और, यदि अपराध करने का इरादा चोरी है, तो कारावास की अवधि को चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
Section 458:- Lurking House-Trespass Or House-Breaking By Night After Preparation For Hurt, Assault, Or Wrongful Restraint
जो कोई रात में गुप्त गृह-अतिचार करता है, या रात में घर-द्वार तोड़ता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने की तैयारी करता है, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, या किसी व्यक्ति को चोट के डर में डालता है, या हमला, या गलत तरीके से रोके जाने पर, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 459:- Grievous Hurt Caused Whilst Committing Lurking House-Trespass Or House-Breaking
जो कोई, गुप्त गृह-अतिचार या गृह-तोड़फोड़ करते हुए, किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाता है या किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 460:- All Persons Jointly Concerned In Lurking House-Trespass Or House-Breaking By Night Punishable Where Death Or Grievous Hurt Caused By One Of Them
यदि रात में गुप्त गृह-अतिचार या रात में घर-तोड़ने के समय, ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट कारित या कारित करने का प्रयास करेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त रूप से ऐसा गुप्त रूप से करने से संबंधित है। रात में घर-अतिचार या रात में घर-तोड़ने पर आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 461:- Dishonestly Breaking Open Receptacle Containing Property
जो कोई बेईमानी से या शरारत करने के इरादे से, किसी बंद पात्र को तोड़ता है या खोल देता है, जिसमें संपत्ति शामिल है या जिसे वह मानता है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा। दोनों।
Section 462:- Punishment For Same Offence When Committed By Person Entrusted With Custody
जो कोई भी, किसी बंद पात्र के साथ सौंपा जा रहा है जिसमें शामिल है या जिसके बारे में वह मानता है कि संपत्ति को खोलने के अधिकार के बिना, बेईमानी से, या शरारत करने के इरादे से, उस ग्रहण को खोलता है या खोलता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि जो तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
No comments:
Post a Comment
Welcome to my Blog, how may Blog helpful for You.