Indian Penal Code, 1860
Chapter 14 Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals
Section 268:- Public Nuisance
एक व्यक्ति एक सार्वजनिक उपद्रव का दोषी है जो कोई भी कार्य करता है या एक अवैध चूक का दोषी है जो जनता के लिए या आम तौर पर लोगों के लिए किसी भी सामान्य चोट, खतरे या परेशानी का कारण बनता है जो आसपास के क्षेत्र में संपत्ति में रहते हैं या कब्जा करते हैं, या जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को चोट, बाधा, खतरा या झुंझलाहट का कारण बनाना जिन्हें किसी सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर मिल सकता है
एक सामान्य उपद्रव को इस आधार पर माफ नहीं किया जाता है कि यह कुछ सुविधा या लाभ का कारण बनता है।
Section 269:- Negligent Act Likely To Spread Infection Of Disease Dangerous To Life
जो कोई भी गैरकानूनी या लापरवाही से कोई भी कार्य करता है, और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण है, जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह तक हो सकती है। महीने, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 270:- Malignant Act Likely To Spread Infection Of Disease Dangerous To Life
जो कोई भी दुर्भावना से कोई ऐसा कार्य करेगा, और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण है, जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना है, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 271:- Disobedience To Quarantine Rule
जो कोई भी जानबूझकर सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी भी जहाज को संगरोध की स्थिति में रखने के लिए, या तट के साथ या अन्य जहाजों के साथ संगरोध की स्थिति में जहाजों के संभोग को विनियमित करने के लिए, उन स्थानों के बीच संभोग को विनियमित करने के लिए जहां एक संक्रामक बीमारी प्रबल होती है और अन्य स्थानों पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 272:- Adulteration Of Food Or Drink Intended For Sale
जो कोई भी खाने-पीने की किसी भी वस्तु में मिलावट करता है, ताकि ऐसी वस्तु को खाने या पीने के लिए हानिकारक बना दिया जाए, ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में बेचने का इरादा हो, या यह जानते हुए कि उसे भोजन या पेय के रूप में बेचा जाएगा, वह होगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 273:- Sale Of Noxious Food Or Drink
जो कोई भी भोजन या पेय के रूप में बिक्री के लिए पेश करता है या उजागर करता है, कोई भी वस्तु जो प्रदान की गई है या हानिकारक हो गई है, या खाने या पीने के लिए अनुपयुक्त स्थिति में है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण है कि वह भोजन के रूप में हानिकारक है या पेय, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 274:- Adulteration Of Drugs
जो कोई भी किसी दवा या चिकित्सा तैयारी में इस तरह से मिलावट करता है कि उसकी प्रभावशीलता कम हो जाए या ऐसी दवा या चिकित्सा तैयारी के संचालन को बदल दिया जाए, या इसे हानिकारक बना दिया जाए, इस इरादे से कि इसे बेचा या इस्तेमाल किया जाए, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि इसे किसी भी औषधीय उद्देश्य के लिए बेचा या इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी मिलावट नहीं हुई है, या तो किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनोंके साथ।
Section 275:- Sale Of Adulterated Drugs
जो कोई भी किसी दवा या चिकित्सा तैयारी को इस तरह से मिलावटी होने के बारे में जानता है कि उसकी प्रभावकारिता को कम करने के लिए, उसके संचालन को बदलने के लिए, या उसे हानिकारक बनाने के लिए, उसे बेचता है, या बिक्री के लिए पेश करता है या उसे उजागर करता है, या इसे किसी से जारी करता है औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय को मिलावट के रूप में, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का कारण बनता है, जो मिलावट के बारे में नहीं जानता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो बढ़ाया जा सकता है। एक हजार रुपये, या दोनों के साथ।
Section 276:- Sale Of Drug As A Different Drug Or Preparation
जो कोई जानबूझकर बेचता है, या पेशकश करता है या बिक्री के लिए उजागर करता है, या औषधीय प्रयोजनों के लिए एक औषधालय से जारी करता है, किसी भी दवा या चिकित्सा तैयारी, एक अलग दवा या चिकित्सा तैयारी के रूप में, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह तक बढ़ाया जा सकता है महीने, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।
Section 277:- Fouling Water Of Public Spring Or Reservoir
जो कोई भी किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को स्वेच्छा से दूषित या दूषित करता है, ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त बनाया जा सके जिसके लिए इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
Section 278:- Making Atmosphere Noxious To Health
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान के वातावरण को इस प्रकार दूषित करता है कि वह पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसे पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
Section 279:- Rash Driving Or Riding On A Public Way
जो कोई भी वाहन चलाता है, या सवारी करता है, किसी भी सार्वजनिक रास्ते पर इतनी जल्दी या लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालता है, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
Section 280:- Rash Navigation Of Vessel
जो कोई भी मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट पहुंचाने की संभावना के लिए किसी भी जहाज को इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से नेविगेट करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से हो सकता है।
Section 281:- Exhibition Of False Light, Mark Or Buoy
जो कोई भी झूठी रोशनी, निशान या बोया प्रदर्शित करता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह की प्रदर्शनी से किसी भी नाविक को गुमराह किया जा सकता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। .
Section 282:- Conveying Person By Water For Hire In Unsafe Or Overloaded Vessel
जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को किसी भी जहाज में पानी के द्वारा ले जाता है, या भाड़े पर ले जाने का कारण बनता है, जब वह पोत ऐसी स्थिति में होता है या उस व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
Section 283:- Danger Or Obstruction In Public Way Or Line Of Navigation
जो कोई कोई कार्य करके, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के तहत किसी भी संपत्ति के साथ आदेश लेने से चूक कर, किसी भी सार्वजनिक तरीके से या नेविगेशन की सार्वजनिक लाइन में किसी भी व्यक्ति को खतरे, बाधा या चोट का कारण बनता है, उसे जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा दो सौ रुपये तक हो सकता है।
Section 284:- Negligent Conduct With Respect To Poisonous Substance
जो कोई किसी जहरीले पदार्थ के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से किसी जहरीले पदार्थ के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है। ऐसे जहरीले पदार्थ से मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाने के लिए उसका कब्जा पर्याप्त है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। .
Section 285:- Negligent Conduct With Respect To Fire Or Combustible Matter
जो कोई आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी आग या किसी के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है ऐसी आग या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त ज्वलनशील पदार्थ के रूप में, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या एक तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हजार रुपये, या दोनों के साथ।
Section 286:- Negligent Conduct With Respect To Explosive Substance
जो कोई भी विस्फोटक पदार्थ के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है। जैसा कि उस पदार्थ से मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 287:- Negligent Conduct With Respect To Machinery
जो कोई किसी मशीनरी के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में या उसके अधीन किसी भी मशीनरी के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है। ऐसी मशीनरी से मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त देखभाल के लिए, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 288:- Negligent Conduct With Respect To Pulling Down Or Repairing Buildings
जो कोई किसी भवन को गिराने या मरम्मत करने में, जानबूझकर या लापरवाही से उस भवन के साथ ऐसा आदेश लेने में चूक करता है जो उस भवन या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन के लिए किसी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, तो उसे दंडित किया जाएगा किसी एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
Section 289:- Negligent Conduct With Respect To Animal
जो कोई जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी जानवर के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है, जो मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, या ऐसे जानवर से गंभीर चोट के किसी भी संभावित खतरे को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
Section 290:- Punishment For Public Nuisance In Cases Not Otherwise Provided For
जो कोई भी इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं होने वाले किसी भी मामले में सार्वजनिक उपद्रव करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।
निषेधाज्ञा के बाद भी उपद्रव जारी रखना
Section 291:- Continuance Of Nuisance After Injunction To Discontinue
जो कोई भी सार्वजनिक उपद्रव को दोहराता है या जारी रखता है, किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके पास इस तरह के उपद्रव को दोहराने या जारी रखने के लिए ऐसा निषेधाज्ञा जारी करने का कानूनी अधिकार है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। , या दोनों के साथ।
Section 292:- Sale, Etc., Of Obscene Books, Etc.
01. उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, एक पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग प्रतिनिधित्व, आकृति या कोई अन्य वस्तु अश्लील मानी जाएगी यदि यह कामुक है या वास्तविक हित के लिए अपील करती है या यदि इसकी प्रभाव, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग आइटम शामिल हैं) इसके किसी एक आइटम का प्रभाव, यदि समग्र रूप से लिया जाता है, जैसे कि सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने के लिए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने के लिए।
02. कोई भी हो -
(a)बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरह से प्रचलन में डालता है, या बिक्री, किराया, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या संचलन के प्रयोजनों के लिए, बनाता है, कम करता है या उसके कब्जे में है कोई अश्लील किताब, पैम्फलेट, कागज, ड्राइंग , पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति या कोई अन्य अश्लील वस्तु जो भी हो, या
(b) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या संप्रेषण, या यह जानकर या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी वस्तु को बेचा जाएगा, किराए पर दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाया जाएगा, या
(c) किसी भी व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके दौरान वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु, पूर्वोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए, बनाई, उत्पादित, खरीदी, रखी, आयात, निर्यात, संप्रेषित, सार्वजनिक रूप से है प्रदर्शित किया गया है या किसी भी तरह से प्रचलन में लाया गया है, या
(d) विज्ञापित या किसी भी माध्यम से ज्ञात करता है कि कोई भी व्यक्ति शामिल है या किसी भी कार्य में शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत अपराध है, या किसी भी व्यक्ति से या उसके माध्यम से ऐसी कोई अश्लील वस्तु प्राप्त की जा सकती है
(e) इस धारा के तहत अपराध है, जो किसी भी कार्य को करने या करने का प्रयास करता है, पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, और, दूसरी बार या बाद में दोषसिद्धि की स्थिति में, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है।
Exceptions
इस खंड का विस्तार निम्नलिखित तक नहीं है -
(a) कोई किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति
01. जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनता की भलाई के लिए होना न्यायोचित साबित होता है कि ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या अन्य वस्तुओं के हित में है सामान्य चिंता का, या
02. जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए वास्तविक रूप से रखा या उपयोग किया जाता है;
(b) किसी भी प्रतिनिधित्व को मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा प्रतिनिधित्व किया गया है
01. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ के भीतर कोई प्राचीन स्मारक, या
02. किसी भी मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी कार पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखा या इस्तेमाल किया।
Section 293:- Sale, Etc., Of Obscene Objects To Young Person
जो कोई भी बीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को पिछले पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट किसी भी ऐसी अश्लील वस्तु को बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, प्रदर्शित करता है या प्रसारित करता है, या ऐसा करने की पेशकश करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात तक बढ़ाया जा सकता है। साल, और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।
Section 294:- Obscene Acts And Songs
जो भी, दूसरों की झुंझलाहट के लिए -
(a) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है, या
(b) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाता है, गाता है या बोलता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
Section 294A:- Keeping Lottery Office
जो कोई किसी कार्यालय या स्थान को राज्य लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी न होने की लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए रखता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनोंके साथ।
और जो कोई भी किसी भी राशि का भुगतान करने, या किसी भी सामान को वितरित करने, या किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए कुछ भी करने या करने से मना करने के लिए, किसी भी घटना या आकस्मिक रिश्तेदार या किसी टिकट, लॉट, संख्या या आंकड़े के आहरण पर लागू होने का कोई प्रस्ताव प्रकाशित करता है। ऐसी किसी भी लॉटरी में जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।
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