Indian Penal Code, 1860
Chapter 05A Criminal Conspiracy
Section 120a:- Definition Of Criminal Conspiracy
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति करने के लिए सहमत होते हैं, या करने का कारण बनते हैं:
01. एक अवैध कार्य, या
02. एक अधिनियम जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है, इस तरह के समझौते को एक आपराधिक साजिश कहा जाता है;
बशर्ते कि अपराध करने के समझौते को छोड़कर कोई भी समझौता एक आपराधिक साजिश की कोटि में नहीं आएगा जब तक कि समझौते के अलावा कुछ कार्य एक या एक से अधिक पार्टियों द्वारा उसके अनुसरण में ऐसे समझौते के लिए नहीं किया जाता है।
Explanation
01. यह महत्वहीन है कि क्या अवैध कार्य इस तरह के समझौते का अंतिम उद्देश्य है, या केवल उस वस्तु के लिए आकस्मिक है।
Section 120b:- Punishment Of Criminal Conspiracy
01. जो कोई मौत, आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का एक पक्ष है, जहां इस तरह की साजिश की सजा के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने इस तरह के अपराध को उकसाया था।
02. जो कोई भी पूर्वोक्त दंडनीय अपराध करने के लिए एक आपराधिक साजिश के अलावा एक आपराधिक साजिश का एक पक्ष है, उसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
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