Indian Penal Code, 1860
Chapter 09a Offences Relating To Elections
Section 171A:- “Candidate”, “Electoral Right” Defined
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:
01. "उम्मीदवार" का अर्थ है किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित व्यक्ति;
02. "चुनावी अधिकार" का अर्थ है किसी व्यक्ति के खड़े होने या न खड़े होने, या उम्मीदवार होने से पीछे हटने या चुनाव में मतदान करने या मतदान से परहेज करने का अधिकार।
Section 171B:- Bribery
01. कोई भी हो -
(a) किसी व्यक्ति को किसी चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने या किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से संतुष्टि देता है; या
(b) या तो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने के लिए पुरस्कार के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए कोई परितोषण स्वीकार करता है, रिश्वत का अपराध करता है;
बशर्ते कि सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा।
02. एक व्यक्ति जो एक परितोषण की पेशकश करता है, या देने के लिए सहमत होता है, या प्रदान करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक संतुष्टि देने वाला माना जाएगा।
03. एक व्यक्ति जो संतुष्टि प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे एक संतुष्टि को स्वीकार करने के लिए समझा जाएगा, और एक व्यक्ति जो वह करने का इरादा नहीं करता है, या वह जो करने के लिए एक पुरस्कार के रूप में संतुष्टि को स्वीकार करता है नहीं किया है, तो यह समझा जाएगा कि उसने पुरस्कार के रूप में परितोषण स्वीकार कर लिया है।
Section 171C:- Undue Influence At Elections
01. जो कोई भी स्वेच्छा से हस्तक्षेप करता है या किसी चुनावी अधिकार के मुक्त प्रयोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में अनुचित प्रभाव का अपराध करता है।
02. उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई भी
(a) किसी भी उम्मीदवार या मतदाता, या किसी भी व्यक्ति को, जिसमें उम्मीदवार या मतदाता रुचि रखता है, किसी भी प्रकार की चोट के साथ धमकी देता है, या
(b)किसी उम्मीदवार या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है, दैवीय नाराजगी या आध्यात्मिक निंदा का विषय बन जाएगा या बना दिया जाएगा, उसे चुनावी अधिकार के मुक्त प्रयोग में हस्तक्षेप करने वाला माना जाएगा। उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर ऐसे उम्मीदवार या मतदाता का।
03. सार्वजनिक नीति की घोषणा या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा, या चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना केवल प्रयोग या कानूनी अधिकार, इस धारा के अर्थ में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
Section 171D:- Personation At Elections
जो कोई भी चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोटिंग पेपर के लिए वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, या फर्जी नाम से, या जिसने ऐसे चुनाव में एक बार वोट दिया हो, उसी चुनाव में अपने वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है। और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से मतदान के लिए उकसाता है, प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह चुनाव में प्रतिरूपण का अपराध करता है।
Section 171E:- Punishment For Bribery
जो कोई रिश्वतखोरी का अपराध करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा;
बशर्ते कि रिश्वत का इलाज करके केवल जुर्माने से ही दंडित किया जाएगा।
Explanation
01. "उपचार" का अर्थ रिश्वत का वह रूप है जिसमें संतुष्टि भोजन, पेय, मनोरंजन या प्रावधान में होती है।
Section 171F:- Punishment For Undue Influence Or Personation At An Election
जो कोई भी चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व का अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
Section 171G:- False Statement In Connection With An Election
जो कोई किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से कोई बयान देता है या प्रकाशित करता है, जो कि तथ्य का एक बयान है जो कि झूठा है और जिसे वह जानता है या झूठा मानता है या व्यक्तिगत चरित्र के संबंध में विश्वास नहीं करता किसी भी उम्मीदवार के आचरण पर जुर्माना लगाया जाएगा।
Section 171H:- Illegal Payments In Connection With An Election
जो कोई उम्मीदवार के लिखित रूप में सामान्य या विशेष अधिकार के बिना, किसी सार्वजनिक बैठक के आयोजन के लिए, या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य तरीके से चुनाव को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च करता है या अधिकृत करता है। ऐसे उम्मीदवार को जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है;
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना प्राधिकार के दस रुपये से अधिक का कोई खर्च नहीं किया है, तो उस तारीख से दस दिनों के भीतर प्राप्त होता है, जिस दिन ऐसे खर्च किए गए थे, उम्मीदवार के लिखित में अनुमोदन के साथ, उसे इस तरह के खर्च के साथ माना जाएगा उम्मीदवार का अधिकार।
Section 171I:- Failure To Keep Election Accounts
जो कोई भी उस समय लागू किसी कानून या किसी चुनाव के संबंध में किए गए खर्चों का लेखा-जोखा रखने के लिए कानून की ताकत रखने वाले किसी नियम की आवश्यकता होने पर, ऐसे खातों को रखने में विफल रहता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।
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