Indian Penal Code, 1860
Chapter 12 Offences Relating to Coin and Government Stamps
Section 230:- Coin defined
सिक्का उस समय के लिए धन के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु है, और इस तरह इस्तेमाल होने के लिए किसी राज्य या संप्रभु शक्ति के अधिकार द्वारा मुहर लगाई और जारी की जाती है।
भारतीय सिक्का
भारतीय सिक्का मुद्रा के रूप में उपयोग करने के लिए भारत सरकार के अधिकार द्वारा जारी धातु मुद्रांकित और जारी किया गया है; और धातु जिस पर इस प्रकार मुहर लगाई गई है और जारी किया गया है, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बना रहेगा, भले ही इसका उपयोग धन के रूप में नहीं किया गया हो।
Illustration
01. कौड़ी सिक्का नहीं है।
02. मुद्रांकित तांबे की गांठें, हालांकि पैसे के रूप में उपयोग की जाती हैं, सिक्का नहीं हैं।
03. पदक सिक्के नहीं हैं, क्योंकि वे पैसे के रूप में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।
04. कंपनी के रुपये के रूप में अंकित सिक्का 3 भारतीय सिक्का है।
05. "फरुखाबाद रुपया", जिसे पहले भारत सरकार के अधिकार के तहत पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, 3 भारतीय सिक्का है, हालांकि अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
Section 231:- Counterfeiting coin
जो कोई नकली या जानबूझकर नकली सिक्के की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से का प्रदर्शन करता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा।
Explanation
01. एक व्यक्ति यह अपराध करता है जो धोखे का अभ्यास करने का इरादा रखता है, या यह जानकर कि धोखे का अभ्यास किया जाएगा, एक वास्तविक सिक्के को एक अलग सिक्के की तरह दिखने का कारण बनता है।
Section 232:- Counterfeiting Indian coin
जो कोई नकली, या जानबूझकर भारतीय सिक्के की जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
Section 233:- Making or selling instrument for counterfeiting coin
जो कोई भी बनाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता है या सुधारता है, या किसी भी मरने या उपकरण को खरीदता है, बेचता है या उसका निपटान करता है, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि यह होने का इरादा है नकली सिक्के के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 234:- Making or selling instrument for counterfeiting Indian coin
जो कोई भी किसी मरने या उपकरण को बनाने या सुधारने या खरीदने, बेचने या निपटाने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता है या सुधारता है, या उपयोग करने के उद्देश्य से, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि इसका उपयोग करने का इरादा है , 3भारतीय सिक्के की जालसाजी के प्रयोजन के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 235:- Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin
जो कोई भी किसी भी उपकरण या सामग्री को नकली सिक्के के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से रखता है, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का इरादा है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। अवधि जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;
यदि भारतीय सिक्का - और यदि कूटकृत किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 236:- Abetting in India the counterfeiting out of India of coin
जो कोई भी भारत के भीतर होने के कारण भारत से बाहर सिक्के की जालसाजी को उकसाता है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने भारत के भीतर ऐसे सिक्के की जालसाजी को उकसाया हो।
Section 237:- Import or export of counterfeit coin
जो कोई भी भारत में आयात करता है, या निर्यात करता है, किसी भी नकली सिक्के, जानबूझकर या यह मानने का कारण है कि वह नकली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है .
Section 238:- Import or export of counterfeits of the Indian coin
जो कोई भारत में आयात करता है, या वहां से निर्यात करता है, किसी भी नकली सिक्के को, जिसे वह जानता है या भारतीय सिक्के के नकली होने का विश्वास करने का कारण है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 239:- Delivery of coin possessed with knowledge that it is counterfeit
जो कोई भी नकली सिक्का रखता है, जिस समय वह उसके पास हो गया था, वह जानता था कि वह नकली, कपटपूर्ण या इस इरादे से है कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उसे किसी भी व्यक्ति को वितरित करता है या किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
Section 240:- Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is counterfeit
जिसके पास कोई नकली सिक्का है, जो भारतीय सिक्के का एक नकली है, और जिस समय, जब वह उसके पास हो गया, वह जानता था कि वह भारतीय सिक्के का एक नकली होना जानता है, धोखाधड़ी से या इस इरादे से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उसे बचाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, या किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 241:- Delivery of coin as genuine, which, when first possessed, the deliverer did not know to be counterfeit
जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, कोई भी नकली सिक्का जिसे वह नकली होना जानता है, लेकिन उस समय नकली होना नहीं जानता था जब उसने इसे अपने कब्जे में लिया को दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो नकली सिक्के के मूल्य का दस गुना तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Illustration
01. A, एक सिक्काकार, अपने साथी बी को नकली कंपनी के रुपये का उच्चारण करने के उद्देश्य से वितरित करता है। बी रुपये को एक अन्य उच्चारणकर्ता सी को बेचता है, जो उन्हें नकली होने के कारण खरीदता है। सी माल के लिए रुपये का भुगतान डी को करता है, जो उन्हें नकली होने के बारे में नहीं जानते हुए प्राप्त करता है। डी, रुपये प्राप्त करने के बाद, पता चलता है कि वे नकली हैं और उन्हें भुगतान करते हैं जैसे कि वे अच्छे थे। यहां डी केवल इस धारा के तहत दंडनीय है, लेकिन बी और सी धारा 239 या 240 के तहत दंडनीय हैं, जैसा भी मामला हो।
Section 242:- Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof
जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, नकली सिक्के के कब्जे में है, उस समय जब उसे पता चल गया था कि ऐसा सिक्का नकली था, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। तीन साल, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 243:- Possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof
जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, नकली सिक्के के कब्जे में है, जो कि भारतीय सिक्के का एक नकली सिक्का है, उस समय जब उसे पता चल गया था कि यह नकली था, तो उसे दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए विवरण जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 244:- Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law
जो कोई भी भारत में कानूनी रूप से स्थापित किसी टकसाल में कार्यरत है, उस टकसाल से जारी किसी भी सिक्के को वजन या संरचना से अलग वजन या संरचना के होने के इरादे से कोई कार्य करता है, या वह कानूनी रूप से बाध्य है जो वह करने के लिए बाध्य है। कानून द्वारा निर्धारित, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 245:- Unlawfully taking coining instrument from mint
जो कोई भी, वैध अधिकार के बिना, 2India में कानूनी रूप से स्थापित, किसी भी सिक्के के उपकरण या उपकरण को किसी भी टकसाल से बाहर निकालता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 246:- Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin
जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाता है या उसकी संरचना बदल जाती है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
Explanation
01. एक व्यक्ति जो सिक्के का एक हिस्सा निकालता है और कुछ और को गुहा में डालता है, वह सिक्के की संरचना को बदल देता है।
Section 247:- Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Indian coin
जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के पर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाता है या उसकी संरचना बदल जाती है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 248:- Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description
जो कोई किसी सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करता है जिससे उस सिक्के का स्वरूप बदल जाता है, इस आशय से कि उक्त सिक्का एक भिन्न विवरण के सिक्के के रूप में पारित हो जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 249:- Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description
जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर कोई ऐसा कार्य करता है जो उस सिक्के का स्वरूप बदल देता है, इस आशय से कि उक्त सिक्का एक भिन्न विवरण के सिक्के के रूप में पारित हो जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 250:- Delivery of coin possessed with knowledge that it is altered
जिसके पास वह सिक्का है जिसके संबंध में धारा 246 या 248 में परिभाषित अपराध किया गया है, और उस समय यह जानते हुए कि उसके पास ऐसा सिक्का है कि उसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा सिक्का वितरित किया जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा सकता है, को किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और यह भी उत्तरदायी सही करने के लिए।
Section 251:- Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is altered
जिसके पास वह सिक्का है जिसके संबंध में धारा 247 या 249 में परिभाषित अपराध किया गया है, और उस समय यह जानते हुए कि उसके पास ऐसा सिक्का है कि उसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, ऐसा सिक्का किसी अन्य व्यक्ति को वितरित किया जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा सकता है, किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और यह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए।
Section 252:- Possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof
जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उसके पास वह सिक्का है जिसके संबंध में धारा 246 या 248 में से किसी एक में परिभाषित अपराध किया गया है, यह जानते हुए कि उसके कब्जे के समय ऐसा अपराध किया गया था ऐसे सिक्के के संबंध में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 253:- Possession of Indian coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof
जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उस सिक्के के कब्जे में है जिसके संबंध में धारा 247 या 249 में से किसी एक में परिभाषित अपराध उसके कब्जे में होने के समय ज्ञात होने पर किया गया है, कि ऐसा अपराध किया गया है ऐसे सिक्के के संबंध में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 254:- Delivery of coin as genuine which, when first possessed, the deliverer did not know to be altered
जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में या उससे भिन्न विवरण के सिक्के के रूप में वितरित करता है, या किसी व्यक्ति को वास्तविक के रूप में, या जो वह है उससे भिन्न सिक्के के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, जिसके संबंध में वह जानता है धारा 246, 247, 248 या 249 में वर्णित ऐसा कोई भी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन जिसके संबंध में उसने उस समय, जब उसने इसे अपने कब्जे में लिया था, यह नहीं जानता था कि ऐसा ऑपरेशन किया गया था, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से, जो उस सिक्के के मूल्य का दस गुना तक हो सकता है, जिसके लिए परिवर्तित सिक्का पारित किया गया है, या पारित करने का प्रयास किया गया है।
Section 255:- Counterfeiting Government stamp
जो कोई नकली, या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को करता है, सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी स्टाम्प को आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और यह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो।
Explanation
01. एक व्यक्ति इस अपराध को करता है जो एक अलग संप्रदाय के वास्तविक टिकट की तरह दिखने के लिए एक मूल्यवर्ग के वास्तविक टिकटों का जालसाजी करता है।
Section 256:- Having possession of instrument or material for counterfeiting Government stamp
जिस किसी के पास राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की जालसाजी के उद्देश्य से उपयोग किए जाने के उद्देश्य से या यह जानने या विश्वास करने का कारण होने के लिए कोई उपकरण या सामग्री है, तो उसे दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 257:- Making or selling instrument for counterfeiting Government stamp
जो कोई भी किसी भी उपकरण को बनाने, या खरीदने, या बेचने, या निपटाने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता या करता है, इस्तेमाल करने के उद्देश्य से, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि इसका उपयोग करने का इरादा है, के उद्देश्य के लिए राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किसी भी स्टाम्प की जालसाजी करने पर, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 258:- Sale of counterfeit Government stamp
जो कोई किसी स्टाम्प को बेचता है, या बिक्री के लिए पेश करता है, जिसे वह जानता है या राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प के नकली होने का विश्वास करने का कारण है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 259:- Having possession of counterfeit Government stamp
जिसके पास कोई स्टाम्प है जिसे वह जानता है कि वह राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किसी स्टाम्प का नकली है, जिसका उपयोग करने या उसे वास्तविक स्टाम्प के रूप में निपटाने के लिए या इसे एक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तविक स्टाम्प, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
Section 260:- Using as genuine a Government stamp known to be counterfeit
जो कोई किसी स्टाम्प को असली के रूप में उपयोग करता है, यह जानते हुए कि वह राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प का नकली है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। .
Section 261:- Effacing writing from substance bearing Government stamp, or removing from document a stamp used for it, with intent to cause loss to Government
जो कोई कपटपूर्वक या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किसी भी स्टाम्प को हटाता या मिटाता है, कोई भी लेखन या दस्तावेज जिसके लिए इस तरह के स्टाम्प का इस्तेमाल किया गया है, या किसी भी लेखन या दस्तावेज़ एक स्टाम्प जो इस तरह के लेखन या दस्तावेज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस तरह के स्टाम्प का इस्तेमाल एक अलग लेखन या दस्तावेज़ के लिए किया जा सके, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।
Section 262:- Using Government stamp known to have been before used
जो कोई, कपटपूर्वक या सरकार को हानि पहुँचाने के आशय से, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, जिसके बारे में वह जानता है कि पहले इस्तेमाल किया गया था, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो हो सकता है दो साल तक के लिए, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।
Section 263:- Erasure of mark denoting that stamp has been used
जो कोई कपटपूर्वक या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प को मिटाता या हटाता है, इस तरह के स्टाम्प को यह बताने के उद्देश्य से कि उसका उपयोग किया गया है, या जानबूझकर किया गया है। किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या उसका निपटान करता है, जिसमें से ऐसा चिह्न मिटा दिया गया है या हटा दिया गया है, या किसी ऐसे स्टाम्प को बेचता है या उसका निपटान करता है जिसे वह जानता है कि उसका इस्तेमाल किया गया है, तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 263A:- Prohibition of fictitious stamps
01. कोई भी हो -
(a) कोई कल्पित टिकट बनाता है, जानबूझकर बोलता है, सौदा करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए कोई कल्पित टिकट का उपयोग करता है, या
(b) उसके कब्जे में है, बिना किसी वैध बहाने के, कोई काल्पनिक स्टाम्प, या
(c) कानूनी बहाने के बिना बनाता है या उसके कब्जे में कोई ढोंग, प्लेट, उपकरण या सामग्री है जो किसी भी काल्पनिक स्टाम्प को बनाने के लिए है, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
02. कोई भी स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जो किसी व्यक्ति के पास कोई काल्पनिक स्टाम्प बनाने के लिए है, उसे जब्त किया जा सकता है और यदि जब्त किया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
03. इस खंड में "काल्पनिक टिकट" का अर्थ है सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी डाक टिकट, या किसी प्रतिकृति या नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे कागज पर या अन्यथा, उस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी टिकट की दर को दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी टिकट का मतलब है। .
04. इस खंड में और धारा 255 से 263 में भी, दोनों समावेशी, शब्द "सरकार", जब डाक की दर को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है, खंड में कुछ भी होते हुए भी 17, भारत के किसी भी हिस्से में और महामहिम के किसी भी हिस्से में या किसी भी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार का प्रशासन करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।
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