Indian Penal Code, 1860
Chapter 13 Offences Relating To Weights And Measures
Section 264:- Fraudulent Use Of False Instrument For Weighing
जो कोई कपटपूर्वक तौलने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करता है, जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 265:- Fraudulent Use Of False Weight Or Measure
जो कोई कपटपूर्वक किसी झूठे वजन या लंबाई या क्षमता के झूठे माप का उपयोग करता है, या कपटपूर्वक किसी भी वजन या लंबाई या क्षमता के किसी भी माप का उपयोग अलग वजन या माप के रूप में करता है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
Section 266:- Being In Possession Of False Weight Or Measure
जो कोई तौलने के लिए, या किसी भी वजन, या लंबाई या क्षमता के किसी भी माप के किसी भी उपकरण के कब्जे में है, जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, इस इरादे से कि उसका धोखाधड़ी से उपयोग किया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा अवधि जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।
Section 267:- Making Or Selling False Weight Or Measure
जो कोई तौलने के लिए कोई उपकरण बनाता है, बेचता है या उसका निपटान करता है, या कोई वजन, या लंबाई या क्षमता का कोई भी माप जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, ताकि उसे सही के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसके होने की संभावना है सत्य के रूप में प्रयुक्त होने पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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