Tuesday, June 29, 2021

Chapter 08 Offences Against The Public Tranquillity

Indian Penal Code, 1860

Chapter 08 Offences Against The Public Tranquillity


Section 141:- Unlawful Assembly

पांच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा को "गैरकानूनी सभा" के रूप में नामित किया जाता है, यदि उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है:

01. आपराधिक बल, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से, 1 केंद्र या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल, या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति का प्रयोग करने के लिए; या

02. किसी भी कानून, या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करने के लिए; या

03. कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करने के लिए; या

04. आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, किसी भी संपत्ति को लेने या प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार के आनंद से वंचित करने के लिए, या पानी के उपयोग या अन्य समावेशी अधिकार से वंचित करना। वह कब्जा या आनंद में है, या किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करने के लिए है; या

05. आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल का प्रदर्शन, किसी भी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर करने के लिए जो वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या वह करने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

Explanation

01. एक सभा जो इकट्ठे होने पर गैरकानूनी नहीं थी, बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है।

Section 142:- Being Member Of Unlawful Assembly

जो कोई भी ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए, जो किसी भी सभा को गैरकानूनी सभा बना देता है, जानबूझकर उस सभा में शामिल हो जाता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैर-कानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है।

Section 143:- Punishment

जो कोई भी गैर-कानूनी सभा का सदस्य है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 144:- Joining Unlawful Assembly Armed With Deadly Weapon

जो कोई भी, किसी भी घातक हथियार से, या ऐसी किसी भी चीज़ से, जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जाता है, मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, एक गैरकानूनी सभा का सदस्य है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दो साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 145:- Joining Or Continuing In Unlawful Assembly, Knowing It Has Been Commanded To Disperse

जो कोई भी गैरकानूनी सभा में शामिल होता है या जारी रहता है, यह जानते हुए कि इस तरह की गैरकानूनी सभा को फैलाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित तरीके से आदेश दिया गया है, उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा। दोनों।

Section 146:- Rioting

जब भी किसी गैर-कानूनी सभा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध का दोषी होता है।

Section 147:- Punishment For Rioting

जो कोई दंगा करने का दोषी है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 148:- Rioting, Armed With Deadly Weapon

जो कोई भी दंगा करने का दोषी है, एक घातक हथियार से लैस है या किसी भी चीज से, जिसे अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या ठीक है, या दोनों के साथ।

Section 149:- Every Member Of Unlawful Assembly Guilty Of Offence Committed In Prosecution Of Common Object

यदि उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, या उस सभा के सदस्यों को उस वस्तु के अभियोजन में किए जाने की संभावना के बारे में पता था, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय उस अपराध को करने का, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।

Section 150:- Hiring, Or Conniving At Hiring, Of Persons To Join Unlawful Assembly

जो कोई किसी गैरकानूनी सभा में शामिल होने या सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को काम पर रखता है या नियुक्त करता है, या नियुक्त करता है, या बढ़ावा देता है, या काम पर रखता है, सगाई या रोजगार देता है, वह इस तरह के गैरकानूनी विधानसभा के सदस्य के रूप में और किसी भी अपराध के लिए दंडनीय होगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में इस तरह के काम पर रखने, सगाई या रोजगार के अनुसरण में, उसी तरह से किया जा सकता है जैसे कि वह ऐसी गैरकानूनी सभा का सदस्य था, या खुद ने ऐसा अपराध किया था।

Section 151:- Knowingly Joining Or Continuing In Assembly Of Five Or More Persons After It Has Been Commanded To Disperse

जो कोई भी जानबूझकर पांच या अधिक व्यक्तियों की किसी भी सभा में शामिल होता है या जारी रहता है, जिससे सार्वजनिक शांति में अशांति पैदा होने की संभावना है, इस तरह के विधानसभा को तितर-बितर करने के लिए कानूनी रूप से आदेश दिया गया है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह महीने तक हो सकता है , या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।

Explanation

01. यदि सभा धारा 141 के अर्थ में एक गैर-कानूनी सभा है, तो अपराधी धारा 145 के तहत दंडनीय होगा।

Section 152:- Assaulting Or Obstructing Public Servant When Suppressing Riot, Etc.

जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने का प्रयास करता है, ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में, एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने के प्रयास में, या दंगा या दंगे को दबाने के लिए, या उपयोग करता है, या धमकी देता है, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का प्रयास करने पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 153:- Want Only Giving Provocation With Intent To Cause Riot – If Rioting Be Committed: If Not Committed

जो कोई भी अवैध या अवैध रूप से कुछ भी कर रहा है, जो किसी भी व्यक्ति को उकसाने का इरादा रखता है या यह जानता है कि इस तरह के उकसावे से दंगा का अपराध होगा, अगर इस तरह के परिणाम के परिणामस्वरूप दंगा का अपराध किया जाएगा उकसावे पर, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, और यदि दंगा करने का अपराध नहीं किया जाता है, तो दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे छह तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा। महीने, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 153A:- Promoting Enmity Between Different Groups On Ground Of Religion, Race, Place Of Birth, Residence, Language, Etc., And Doing Acts Prejudicial To Maintenance Of Harmony

01. कोई भी हो -

(a) शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी अन्य आधार पर, वैमनस्य या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाएं, या

(b) कोई ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है, और जो सार्वजनिक शांति को परेशान करता है या परेशान करता है, या

(c) किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या इसी तरह की अन्य गतिविधि का आयोजन इस आशय से करता है कि इस तरह की गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे या यह जानते हुए कि इस तरह की गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए उपयोग करेंगे या प्रशिक्षित होंगे। या हिंसा, या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने या प्रशिक्षित होने के इरादे से ऐसी गतिविधि में भाग लेता है या यह जानता है कि इस तरह की गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय और इस तरह की गतिविधि किसी भी कारण से ऐसे धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच भय या अलार्म या असुरक्षा की भावना पैदा करती है या होने की संभावना है,कारावास से, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

2. पूजा के स्थान पर किया गया अपराध, आदि - जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध को पूजा के किसी भी स्थान पर या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। पांच साल तक और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 153B:- Imputations, Assertions Prejudicial To National Integration

01. जो कोई भी, बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा

(a) कोई भी आरोप लगाता या प्रकाशित करता है कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति, किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण, भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा नहीं रख सकते हैं, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित या बनाए रखा गया है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, या

(b) दावा करता है, सलाह देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या प्रकाशित करता है कि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकारों से वंचित या वंचित किया जाए, या

(c) किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के दायित्व के संबंध में किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण, और इस तरह के दावे, वकील, दलील या अपील के संबंध में कोई दावा, वकील, दलील या अपील करता है या प्रकाशित करता है। ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य या शत्रुता या घृणा या द्वेष की भावनाओं का कारण बनता है या होने की संभावना है, कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

02. जो कोई उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अपराध करता है, पूजा के किसी भी स्थान में या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में, कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए भी उत्तरदायी होगा ठीक।

Section 154:- Owner Or Occupier Of Land On Which An Unlawful Assembly Is Held

जब भी कोई गैरकानूनी जमावड़ा या दंगा होता है, उस भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला, जिस पर ऐसी गैरकानूनी सभा होती है, या ऐसा दंगा किया जाता है, और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक से अधिक नहीं होगा। हजार रुपये, यदि वह या उसका एजेंट या प्रबंधक, यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया गया है, या यह विश्वास करने का कारण है कि इसके किए जाने की संभावना है, प्रधान अधिकारी को अपनी शक्ति में इसकी जल्द से जल्द सूचना न दें। निकटतम पुलिस-स्टेशन में, और उसके या उनके पास यह मानने का कारण होने की स्थिति में कि यह प्रतिबद्ध होने वाला था, इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग न करें और इसे लेने की स्थिति में जगह, दंगा या गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने या दबाने के लिए अपनी शक्ति के सभी वैध साधनों का उपयोग न करें।

Section 155:- Liability Of Person For Whose Benefit Riot Is Committed

जब भी दंगा लाभ के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से किया जाता है जो किसी भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला हो, जिसके संबंध में ऐसा दंगा होता है या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता है, या किसी विवाद के विषय में जिसने दंगा, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि उसके या उसके एजेंट या प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी या वह गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा ऐसा दंगा हुआ था आयोजित होने की संभावना थी, ऐसी सभा या दंगा होने से रोकने के लिए और उसे दबाने और फैलाने के लिए क्रमशः अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं करेगा।

Section 156:- Liability Of Agent Of Owner Or Occupier For Whose Benefit Riot Is Committed

जब भी दंगा लाभ के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से किया जाता है जो किसी भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला हो, जिसके संबंध में ऐसा दंगा होता है, या जो ऐसी भूमि में किसी हित का दावा करता है, या किसी ऐसे विवाद के विषय में जिसने जन्म दिया दंगा, या जिसने उससे कोई लाभ स्वीकार किया है या प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति का एजेंट या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि ऐसे एजेंट या प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी, या कि गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा इस तरह के दंगा होने की संभावना थी, ऐसे दंगा या सभा को होने से रोकने और उसे दबाने और फैलाने के लिए अपनी शक्ति के सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं करेगा।

Section 157:- Harbouring Persons Hired For An Unlawful Assembly

जो कोई भी अपने व्यवसाय या प्रभार में किसी भी घर या परिसर में, या अपने नियंत्रण में किसी भी व्यक्ति को यह जानता है कि ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखा गया है, नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है, या काम पर रखा गया है या नियुक्त किया जा रहा है, शामिल होने के लिए या गैर-कानूनी सभा के सदस्य बनने पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 158:- Being Hired To Take Part In An Unlawful Assembly Or Riot

जो कोई भी धारा १४१ में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने या करने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, या किराए पर लिया गया है, या किराए पर लेने या नियुक्त करने का प्रयास करता है या करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

या सशस्त्र जाने के लिए - और जो कोई भी, पूर्वोक्त के रूप में इस तरह से लगे या किराए पर लिया जा रहा है, सशस्त्र जाता है, या सशस्त्र होने की पेशकश करता है, किसी भी घातक हथियार के साथ या अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी चीज से मौत का कारण बनने की संभावना है दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।

Section 159:- Affray

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर लड़कर, सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं, तो उन्हें "भड़काने" के लिए कहा जाता है।

Section 160:- Punishment For Committing Affray

जो कोई मारपीट करेगा, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

No comments:

Post a Comment

Welcome to my Blog, how may Blog helpful for You.