Indian Penal Code, 1860
Chapter 09 Offences By Or Relating To Public Servants
Section 161:- (Repealed)
Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.
Section 162:- (Repealed)
Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.
Section 163:- (Repealed)
Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.
Section 164:- (Repealed)
Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.
Section 165:- (Repealed)
Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.
Section 165A:- (Repealed)
Rep. by the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), s. 31.
Section 166:- Public Servant Disobeying Law, With Intent To Cause Injury To Any Person
जो कोई, एक लोक सेवक होते हुए, जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवहेलना करता है कि वह किस तरह से खुद को ऐसे लोक सेवक के रूप में संचालित करना है, यह जानने का इरादा है, या यह जानते हुए कि वह इस तरह की अवज्ञा से चोट का कारण बनेगा। किसी भी व्यक्ति को साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
Illustration
01. क, न्याय के न्यायालय द्वारा य के पक्ष में घोषित डिक्री को संतुष्ट करने के लिए, निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित एक अधिकारी होने के नाते, जानबूझकर कानून के उस निर्देश की अवज्ञा करता है, इस ज्ञान के साथ कि इससे उसे चोट लगने की संभावना है य. क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
Section 166A:- Public Servant Disobeying Direction Under Law1
जो कोई, लोक सेवक होते हुए-
01. जानबूझकर कानून के किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है जो उसे किसी अपराध या किसी अन्य की जांच के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति की किसी भी जगह पर उपस्थिति की आवश्यकता से रोकता है, या
02. जानबूझकर, किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए, कानून के किसी अन्य निर्देश की अवज्ञा करता है जिस तरह से वह इस तरह की जांच करेगा, या
03. धारा 326A, धारा 326B, धारा 354, धारा 354B, धारा 370, धारा के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई कोई भी जानकारी दर्ज करने में विफल रहता है 370A, धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376E या धारा 509,
कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो दो साल तक की हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 166B:- Punishment For Non Treatment Of Victim1
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित अस्पताल, सार्वजनिक या निजी के प्रभारी होने के नाते, जो कोई भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 सी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के साथ।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 167:- Public Servant Framing An Incorrect Document With Intent To Cause Injury
जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और ऐसे लोक सेवक के रूप में, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तैयार करने या अनुवाद करने का आरोप लगाया जाता है, उस दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इस तरीके से फ्रेम या अनुवाद करता है जिसे वह जानता है या गलत मानता है, इसका इरादा कारित करने या यह जानने की संभावना है कि वह इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचा सकता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 168:- Public Servant Unlawfully Engaging In Trade
जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और इस तरह के लोक सेवक के रूप में व्यापार में संलग्न नहीं होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, व्यापार में संलग्न है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 169:- Public Servant Unlawfully Buying Or Bidding For Property
जो कोई, एक लोक सेवक होने के नाते, और ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से बाध्य होने के कारण, उस संपत्ति की खरीद या बोली नहीं लगाने के लिए, या तो अपने नाम पर या किसी अन्य के नाम पर, या संयुक्त रूप से, या शेयरों में दूसरों के साथ, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
Section 170:- Personating A Public Servant
जो कोई किसी विशेष पद को लोक सेवक के रूप में धारण करने का ढोंग करता है, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसे पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का झूठा रूप धारण करता है, और ऐसे कल्पित चरित्र में ऐसे कार्यालय के रंग के तहत कोई कार्य करता है या करने का प्रयास करता है, उसे दंडित किया दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।
Section 171:- Wearing Garb Or Carrying Token Used By Public Servant With Fraudulent Intent
जो कोई लोक सेवकों के एक निश्चित वर्ग से संबंधित नहीं है, कोई भी पोशाक पहनता है या लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी वस्त्र या टोकन के समान कोई टोकन रखता है, इस इरादे से कि यह माना जा सकता है, या इस ज्ञान के साथ कि यह होने की संभावना है माना जा सकता है कि वह लोक सेवकों के उस वर्ग का है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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