Wednesday, June 30, 2021

Chapter 16 Offences Affecting Life

Indian Penal Code, 1860

Chapter 16 Offences Affecting Life 

Part-2


Section 339:- Wrongful Restraint

जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को बाधित करता है, जिसमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, उस व्यक्ति को रोकना गलत कहा जाता है।

Exception

01. भूमि या पानी पर एक निजी रास्ते की बाधा, जिसे एक व्यक्ति सद्भाव में मानता है कि उसे बाधा डालने का वैध अधिकार है, इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं है।

Illustration

01. A उस रास्ते में बाधा डालता है जिसके साथ Z को गुजरने का अधिकार है। एक सद्भाव में विश्वास नहीं है कि उसे रास्ता रोकने का अधिकार है। इस प्रकार Z को गुजरने से रोक दिया जाता है। A गलत तरीके से Z को रोकता है।

Section 340:- Wrongful Confinement

जो कोई किसी व्यक्ति को इस तरह से गलत तरीके से रोकता है कि वह उस व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकता है, उस व्यक्ति को "गलत तरीके से सीमित करना" कहा जाता है।

Illustration

01. A, Z को चारदीवारी के भीतर जाने का कारण बनता है, और Z को लॉक कर देता है। इस प्रकार Z को दीवार की परिधि रेखा से परे किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाता है। एक गलत तरीके से z को सीमित करता है।

02. A आदमी को आग्नेयास्त्रों के साथ एक इमारत के आउटलेट पर रखता है, और Z से कहता है कि यदि Z ने इमारत छोड़ने का प्रयास किया तो वे Z पर गोली चला देंगे। A गलत तरीके से Z को सीमित करता है।

Section 341:- Punishment For Wrongful Restraint

जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 342:- Punishment For Wrongful Confinement

जो कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 343:- Wrongful Confinement For Three Or More Days

जो कोई किसी व्यक्ति को तीन दिन या उससे अधिक के लिए गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 344:- Wrongful Confinement For Ten Or More Days

जो कोई भी किसी व्यक्ति को दस दिन या उससे अधिक के लिए गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 345:- Wrongful Confinement Of Person For Whose Liberation Writ Has Been Issued

जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कारावास में रखता है, यह जानते हुए कि उस व्यक्ति की मुक्ति के लिए एक रिट विधिवत जारी की गई है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कारावास की किसी भी अवधि के अलावा दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस अध्याय के किसी अन्य खंड के तहत उत्तरदायी हो सकता है।

Section 346:- Wrongful Confinement In Secret

जो कोई किसी व्यक्ति को इस तरह से गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है जिससे यह पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति के कारावास की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो इस तरह से सीमित व्यक्ति में रुचि रखता है, या किसी लोक सेवक को, या इस तरह के कारावास की जगह का पता नहीं चल सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा खोजा गया या खोजा गया, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, उसे किसी भी अन्य सजा के अलावा दो साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसके लिए वह इस तरह के गलत कारावास के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

Section 347:- Wrongful Confinement To Extort Property, Or Constrain To Illegal Act

जो कोई किसी व्यक्ति को बंधक बनाए गए व्यक्ति से, या बंद किए गए व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से, किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या सीमित व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को कुछ भी अवैध करने या देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है। कोई भी जानकारी जो किसी अपराध को अंजाम देने में मदद कर सकती है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 348:- Wrongful Confinement To Extort Confession, Or Compel Restoration Of Property

जो कोई भी किसी व्यक्ति को कैद किए गए व्यक्ति या किसी व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से जबरन वसूली के उद्देश्य से किसी भी स्वीकारोक्ति या किसी भी जानकारी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है जिससे अपराध या कदाचार का पता लगाया जा सकता है, या उस व्यक्ति को बाध्य करने के उद्देश्य से या किसी को भी सीमित किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने के लिए या किसी दावे या मांग को पूरा करने के लिए या किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली के लिए नेतृत्व करने वाली जानकारी देने के लिए सीमित व्यक्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए विवरण जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 349:- Force

एक व्यक्ति को दूसरे पर बल का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है यदि वह गति का कारण बनता है, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है, या यदि वह किसी पदार्थ को ऐसी गति, या गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है जो उस पदार्थ को अंदर लाता है उस दूसरे के शरीर के किसी भी हिस्से के साथ संपर्क, या किसी भी चीज के साथ जो दूसरे ने पहना है या ले जा रहा है, या ऐसी किसी भी चीज के साथ संपर्क करें जिससे ऐसा संपर्क दूसरे की भावना को प्रभावित करे;

बशर्ते कि गति, या गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनने वाला व्यक्ति, इसके बाद वर्णित तीन तरीकों में से एक में उस गति, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है:

01. अपनी शारीरिक शक्ति से।

02. किसी पदार्थ का इस प्रकार निपटान करके कि उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बिना किसी कार्रवाई के गति या परिवर्तन या गति की समाप्ति हो जाती है।

03. किसी जानवर को हिलने-डुलने के लिए, उसकी गति को बदलने के लिए, या हिलना बंद करने के लिए प्रेरित करके

Section 350:- Criminal Force

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Section 351:- Assault

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Section 352:- Punishment For Assault Or Criminal Force Otherwise Than On Grave Provocation

जो कोई भी उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, से दंडित किया जाएगा। या दोनों के साथ।

Explanation

01. गंभीर और अचानक उकसावे इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए सजा को कम नहीं करेंगे, अगर उकसावे की मांग की जाती है या अपराधी द्वारा स्वेच्छा से अपराध के बहाने के रूप में उकसाया जाता है, या

02. यदि कानून का पालन करते हुए या किसी लोक सेवक द्वारा, ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के वैध प्रयोग में की गई किसी बात से उकसाया जाता है, या

03. यदि उकसावे की स्थिति निजी रक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी बात से दी गई हो।

क्या उत्तेजना गंभीर थी और अपराध को कम करने के लिए अचानक पर्याप्त थी, यह एक तथ्य का सवाल है।

Section 353:- Assault Or Criminal Force To Deter Public Servant From Discharge Of His Duty

जो कोई भी लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में, या उस व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से, या किए गए या प्रयास किए गए किसी भी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का विधिपूर्वक निर्वहन करने के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 354:- Assault Or Criminal Force To Woman With Intent To Outrage Her Modesty

जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, अपमान करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह उसकी लज्जा को भंग कर देगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो पांच साल तक बढ़ा सकते हैं, और जुर्माना भी 1 के लिए उत्तरदायी होंगे ।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 354a:- Sexual Harassment And Punishment For Sexual Harassment1

01. निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति-

(a) अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क और प्रगति; या

(b) यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध; या

(c) एक महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना; या

(d) यौन रंगीन टिप्पणी करना, यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

02. कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनोंके साथ।

03. कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 354b:- Assault Or Use Of Criminal Force To Woman With Intent To Disrobe1

कोई भी पुरुष जो किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या इस तरह के कृत्य को उकसाने या उसे नग्न करने के लिए मजबूर करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। सात साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 354c:- Voyeurism

कोई भी पुरुष जो ऐसी परिस्थितियों में निजी कृत्य में लिप्त किसी महिला की छवि को देखता है या कैप्चर करता है, जहां उसे आमतौर पर अपराधी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराधी के इशारे पर नहीं देखे जाने की उम्मीद होती है या ऐसी छवि का प्रसार करता है प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के लिए जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Explanation

01. इस धारा के प्रयोजन के लिए, "निजी अधिनियम" में ऐसी जगह पर किए गए देखने का एक कार्य शामिल है, जो परिस्थितियों में, गोपनीयता प्रदान करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा और जहां पीड़ित के जननांग, पीछे या स्तन केवल अंडरवियर में उजागर या ढके हुए हैं ; या पीड़ित शौचालय का उपयोग कर रहा है; या पीड़िता ऐसा यौन कृत्य कर रही है जो आम तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है।

02. जहां पीड़ित छवियों या किसी भी कार्य को कैप्चर करने के लिए सहमति देता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को उनके प्रसार के लिए नहीं और जहां ऐसी छवि या कार्य प्रसारित किया जाता है, इस तरह के प्रसार को इस धारा के तहत एक अपराध माना जाएगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 354d:- Stalking

01. कोई भी व्यक्ति जो-

(a) एक महिला का अनुसरण करता है और संपर्क करता है, या ऐसी महिला द्वारा अरुचि के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है; या

(b) इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के एक महिला द्वारा उपयोग की निगरानी

करता है , पीछा करने का अपराध करता है;

बशर्ते कि ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि उसका पीछा करने वाला यह साबित कर देता है कि-

(a) यह अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था और पीछा करने के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपराध की रोकथाम और पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी; या

(b) यह किसी भी कानून के तहत या किसी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाए गए किसी भी शर्त या आवश्यकता का पालन करने के लिए किया गया था; या

(c) विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण उचित और न्यायसंगत था।

02. जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और दूसरी या बाद में दोषसिद्धि पर दंडित किया जा सकता है, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 355:- Assault Or Criminal Force With Intent To Dishonour Person, Otherwise Than On Grave Provocation

जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जिससे उस व्यक्ति का अपमान करने का इरादा रखता है, अन्यथा उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक उकसावे पर, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना , या दोनों के साथ।

Section 356:- Assault Or Criminal Force In Attempt To Commit Theft Of Property Carried By A Person

जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, किसी भी संपत्ति पर चोरी करने का प्रयास करता है, जिसे वह व्यक्ति पहन रहा है या ले जा रहा है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा। दोनों।

Section 357:- Assault Or Criminal Force In Attempting Wrongfully To Confine A Person

जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा .

Section 358:- Assault Or Criminal Force On Grave Provocation

जो कोई भी उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे पर किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Explanation

01. अंतिम खंड धारा 352 के समान स्पष्टीकरण के अधीन है।

Section 359:- Kidnapping

अपहरण दो प्रकार का होता है:

01. भारत से अपहरण, और

02. वैध संरक्षकता से अपहरण।

Section 360:- Kidnapping From India

जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमा से परे ले जाता है, या उस व्यक्ति की ओर से सहमति के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को भारत से उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है।

Section 361:- Kidnapping From Lawful Guardianship

जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क को, यदि कोई पुरुष हो या अठारह वर्ष से कम आयु का, यदि कोई महिला हो, या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख में ले या बहकाता है, ऐसे अभिभावक की सहमति, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करने के लिए कहा जाता है।

Explanation

01. इस खंड में "वैध अभिभावक" शब्दों में ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा के लिए कानूनी रूप से सौंपा गया कोई भी व्यक्ति शामिल है।

Exceptions

01. यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य तक विस्तारित नहीं है जो सद्भावपूर्वक स्वयं को एक नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या जो सद्भावपूर्वक स्वयं को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी के लिए प्रतिबद्ध न हो एक अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य।

Section 362:- Abduction

जो कोई बलपूर्वक, या किसी छल से किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है।

Section 363:- Punishment For Kidnapping

जो कोई भी भारत से या वैध संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 363a:- Kidnapping Or Maiming A Minor For Purposes Of Begging

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Section 364:- Kidnapping Or Abducting In Order To Murder

जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि उस व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस प्रकार निपटाया जा सके कि उसे हत्या का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है। और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Illustration

01. A भारत से Z का अपहरण करता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि Z की मूर्ति को बलि दी जा सकती है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

02. A जबरन बी को उसके घर से दूर ले जाता है या लुभाता है ताकि बी की हत्या हो सके। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

Section 364a:- Kidnapping For Ransom, Etc

जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है, और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से रोकने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए चोट या मौत का कारण बनता है, मौत या कारावास से दंडनीय होगा जीवन, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 365:- Kidnapping Or Abducting With Intent Secretly And Wrongfully To Confine Person

जो कोई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंद करने के इरादे से किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 366:- Kidnapping, Abducting Or Inducing Woman To Compel Her Marriage, Etc.

जो कोई किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस आशय से करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानने के लिए कि उसे मजबूर किया जाएगा। यह संभावना है कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है; और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी भी महिला को किसी भी जगह से जाने के लिए प्रेरित करता है, या यह जानते हुए कि यह संभव है कि वह हो सकती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाना भी पूर्वोक्त के अनुसार दंडनीय होगा।

Section 366a:- Procreation Of Minor Girl

जो कोई भी, किसी भी तरह से, अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी भी नाबालिग लड़की को किसी भी स्थान से जाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के इरादे से प्रेरित करता है, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि उसे मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 366b:- Importation Of Girl From Foreign Country

जो कोई भी भारत के बाहर किसी भी देश से या जम्मू और कश्मीर राज्य से इक्कीस वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की को इस इरादे से आयात करता है कि वह हो सकती है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग, कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 367:- Kidnapping Or Abducting In Order To Subject Person To Grievous Hurt, Slavery, Etc.

जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि उस व्यक्ति को घोर चोट, या दासता, या किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक वासना के अधीन होने के खतरे में डाला जा सके, या उसका निपटारा किया जा सके, या यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह के अधीन किया जाएगा या उसका निपटारा किया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 368:- Wrongfully Concealing Or Keeping In Confinement, Kidnapped Or Abducted Person

जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है या उसका अपहरण किया गया है, ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से छुपाता है या बंद रखता है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे व्यक्ति का अपहरण या अपहरण उसी इरादे या ज्ञान के साथ किया था, या उसी उद्देश्य से किया गया था जैसा कि जिसके साथ या जिसके लिए वह ऐसे व्यक्ति को कैद में रखता है या छुपाता है।

Section 369:- Kidnapping Or Abducting Child Under Ten Years With Intent To Steal From Its Person

जो कोई भी दस साल से कम उम्र के किसी बच्चे का अपहरण या अपहरण ऐसे बच्चे के व्यक्ति से किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने के इरादे से करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे भी दंडित किया जाएगा। जुर्माने के लिए उत्तरदायी।

Section 370:- Trafficking Of Person

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Section 370a:- Exploitation Of A Trafficked Person

01. जो कोई जानबूझकर या यह मानने का कारण रखते हुए कि एक नाबालिग का अवैध व्यापार किया गया है, ऐसे नाबालिग को किसी भी तरह से यौन शोषण के लिए संलग्न करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

02. जो कोई जानबूझकर या यह मानने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का अवैध व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से यौन शोषण के लिए संलग्न करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच साल तक हो सकती है वर्ष, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 371:- Habitual Dealing In Slaves

जो कोई आदतन आयात करता है, निर्यात करता है, हटाता है, खरीदता है, तस्करी करता है या दासों का सौदा करता है, उसे आजीवन कारावास या दस साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 372:- Selling Minor For Purposes Of Prostitution, Etc.

जो कोई भी अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को इस आशय से बेचता है, काम पर रखने देता है, या अन्यथा उसका निपटान करता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग या किसी भी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा। , या यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी उम्र में नियोजित होगा या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

Explanation

01. जब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को किसी वेश्या या वेश्यालय को चलाने या चलाने वाले किसी व्यक्ति को बेच दिया जाता है, भाड़े पर दिया जाता है, या अन्यथा उसका निपटान कर दिया जाता है, तो ऐसी महिला का इस प्रकार निपटान करने वाला व्यक्ति, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, माना जाता है कि उसने उसे इस इरादे से ठिकाने लगा दिया था कि उसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाएगा।

Section 373:- Buying Minor For Purposes Of Prostitution, Etc.

जो कोई भी अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से खरीदता है, काम पर रखता है या अन्यथा कब्जा कर लेता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग या किसी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में नियोजित किया जाएगा या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Explanation

01. कोई भी वेश्या या वेश्यालय का प्रबंधन या प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला को खरीदता है, किराए पर लेता है या अन्यथा कब्जा कर लेता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि उसने ऐसी महिला का कब्जा इस इरादे से प्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

02. "अवैध संभोग" का वही अर्थ है जो धारा 372 में है।

Section 374:- Unlawful Compulsory Labour

जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए अवैध रूप से मजबूर करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Section 375:- Rape

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Section 376:- Punishment For Rape

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Section 376a:- Punishment For Causing Death Or Resulting In Persistent Vegetative State Of Victim

जो कोई धारा 363 की उप-धारा (1) या उपधारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और इस तरह के कमीशन के दौरान एक चोट लगती है जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला लगातार वनस्पति में रहती है राज्य, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, या मृत्यु के साथ होगा।

Section 376ab:- Punishment For Rape On Woman Under Twelve Years Of Age2

जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति की शेष प्राकृतिक अवधि के लिए कारावास होगा। जीवन, और जुर्माना या मृत्यु के साथ: 2

बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना चिकित्सा खर्च और पीड़ित के पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा:

बशर्ते कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को भुगतान किया जाएगा।

Section 376b:- Sexual Intercourse By Husband Upon His Wife During Separation

जो कोई अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखता है, जो अलग रह रही है, चाहे अलगाव की डिक्री के तहत या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है सात साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Explanation

01. इस खंड में, "यौन संभोग" का अर्थ धारा 375 के खंड (ए) से (डी) में वर्णित किसी भी कार्य से होगा।

Section 376c:- Sexual Intercourse By Person In Authority

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Section 376d:- Gang Rape

जहां एक समूह का गठन करने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक महिला का बलात्कार किया जाता है या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो नहीं होगा बीस वर्ष से कम, लेकिन जो आजीवन हो सकता है जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने से होगा;

बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायसंगत और उचित होगा;

बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।

Section 376da:- Punishment For Gang Rape On Woman Under Sixteen Years Of Age

जहां सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला का समूह बनाने वाले या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना होगा: 2

बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:

बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।

Section 376db:- Punishment For Gang Rape On Woman Under Twelve Years Of Age

जहां बारह साल से कम उम्र की महिला का समूह बनाने वाले या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माना, या मृत्यु के साथ होगा: 2

बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:

बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।

Section 376e:- Punishment For Repeat Offenders1

जो कोई पहले धारा 376 या धारा 376 A या धारा 2 376 AB या धारा 376D या धारा 376 DA या धारा 376 DB के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और बाद में उक्त किसी भी धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, या मृत्यु के साथ होगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

2 Criminal Law (Amendment) Act, 2018

Section 377:- Unnatural Offences

जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है, उसे आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Explanation

01. प्रवेश इस खंड में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक शारीरिक संभोग का गठन करने के लिए पर्याप्त है।

Chapter 16 Offences Affecting Life

Indian Penal Code, 1860

Chapter 16 Offences Affecting Life

Part-01


Section 299:- Culpable Homicide

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Section 300:- Murder

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Section 301:- Culpable Homicide By Causing Death Of Person Other Than Person Whose Death Was Intended

यदि कोई व्यक्ति, ऐसा कुछ भी कर रहा है, जिसका वह इरादा रखता है या जानता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके गैर इरादतन मानव वध करता है, जिसकी मृत्यु का वह न तो इरादा रखता है और न ही जानता है कि उसके द्वारा की गई गैर इरादतन हत्या अपराधी उस विवरण का है जिसका यह होता कि यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता, जिसकी मृत्यु का वह इरादा रखता था या स्वयं को जानता था कि वह कारित करने की संभावना रखता है।

Section 302:- Punishment For Murder

जो कोई हत्या करता है उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 303:- Punishment For Murder By Life-Convict

जो कोई आजीवन कारावास की सजा के तहत हत्या करता है, उसे मौत की सजा दी जाएगी।

Section 304:- Punishment For Culpable Homicide Not Amounting To Murder

जो कोई गैर इरादतन मानव वध करता है, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, उसे आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु हुई मौत का कारण बनने के इरादे से। या ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाना जिससे मृत्यु होने की संभावना हो;

या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु कारित करने के किसी आशय के बिना, या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।

Section 304a:- Causing Death By Negligence

जो कोई भी लापरवाही या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर-इरादतन मानव वध की कोटि में नहीं आता है, उसे दो साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 304b:- Dowry Death

01. जहां किसी महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या उसकी शादी के सात साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अलग हो और यह दिखाया गया हो कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। उसके पति के लिए, या दहेज की किसी मांग के संबंध में, ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

Explanation

(a)  इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

02. जो कोई भी दहेज हत्या करेगा, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

Section 305:- Abetment Of Suicide Of Child Or Insane Person

यदि अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, कोई पागल व्यक्ति, कोई मूर्ख या कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाएगा, उसे मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 306:- Abetment Of Suicide

यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो भी ऐसी आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 307:- Attempt To Murder

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Section 308:- Attempt To Commit Culpable Homicide

जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है कि, यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह गैर इरादतन मानव वध का दोषी होगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है तीन साल, या जुर्माना, या दोनों के साथ; और, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो वह किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Illustration

01. क, गंभीर और अचानक उकसावे पर, य पर ऐसी परिस्थितियों में पिस्तौल तानता है कि यदि वह वहां मृत्यु कारित करता है तो वह गैर इरादतन मानव वध का दोषी होगा जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

Section 309:- Attempt To Commit Suicide

जो कोई भी आत्महत्या करने का प्रयास करता है और ऐसे अपराध के लिए कोई कार्य करता है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 310:- Thug

जो कोई भी, इस अधिनियम के पारित होने के बाद किसी भी समय, आदतन किसी अन्य या अन्य के साथ डकैती या हत्या के माध्यम से या बच्चे की चोरी करने के उद्देश्य से या हत्या के साथ जुड़ा होगा, एक ठग है।

Section 311:- Punishment

जो कोई ठग है, वह आजीवन कारावास से दण्डित होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 312:- Causing Miscarraige

जो कोई भी स्वेच्छा से किसी महिला के बच्चे का गर्भपात करवाता है, यदि ऐसा गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या के साथ दंडित किया जाएगा। ठीक है, या दोनों के साथ; और, यदि महिला जल्दी से बच्चे के साथ है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Explanation

01. एक महिला जो खुद को गर्भपात करवाती है, वह इस धारा के अर्थ में है।

Section 313:- Causing Miscarriage Without Woman’s Consent

जो कोई भी महिला की सहमति के बिना पिछले पूर्ववर्ती खंड में परिभाषित अपराध करता है, चाहे वह महिला बच्चे के साथ जल्दी हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा। , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 314:- Death Caused By Act Done With Intent To Cause Miscarriage

जो कोई, बच्चे के साथ एक महिला के गर्भपात का कारण बनने के इरादे से, ऐसी महिला की मृत्यु का कारण बनने वाला कोई भी कार्य करता है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा ;

यदि महिला की सहमति के बिना किया गया कार्य - और यदि कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो उसे या तो आजीवन कारावास या ऊपर वर्णित दंड के साथ दंडित किया जाएगा।

Explanation

01. इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता होना चाहिए कि इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।

Section 315:- Act Done With Intent To Prevent Child Being Born Alive Or To Cause It To Die After Birth

जो कोई किसी बच्चे के जन्म से पहले उस बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या उसके जन्म के बाद मरने से रोकने के इरादे से कोई कार्य करता है, और ऐसे कार्य से उस बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकता है, या उसके बाद उसकी मृत्यु का कारण बनता है उसका जन्म, यदि ऐसा कार्य माता के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक नहीं किया जाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 316:- Causing Death Of Quick Unborn Child By Act Amounting To Culpable Homicide-

जो कोई भी ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित करता है तो वह गैर इरादतन मानव वध का दोषी होगा, और ऐसे कार्य से शीघ्र अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित होता है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 317:- Exposure And Abandonment Of Child Under Twelve Years, By Parent Or Person Having Care Of It

जो कोई बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे का पिता या माता होते हुए या ऐसे बच्चे की देखभाल कर रहा हो, ऐसे बच्चे को पूरी तरह से त्यागने के इरादे से ऐसे बच्चे को किसी भी स्थान पर बेनकाब या छोड़ देगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जो सात साल तक की हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Explanation

01. इस धारा का उद्देश्य हत्या या गैर इरादतन हत्या के लिए अपराधी के मुकदमे को रोकना नहीं है, जैसा भी मामला हो, यदि बच्चा जोखिम के परिणामस्वरूप मर जाता है

Section 318:- Concealment Of Birth By Secret Disposal Of Dead Body

जो कोई, किसी बच्चे के शव को गुप्त रूप से दफनाने या अन्यथा उसका निपटान करके चाहे वह बच्चा जन्म से पहले या बाद में या उसके जन्म के दौरान मर जाए, जानबूझकर ऐसे बच्चे के जन्म को छुपाने या छिपाने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 319:- Hurt

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या दुर्बलता का कारण बनता है, उसे चोट पहुंचाने वाला कहा जाता है।

Section 320:- Grievous Hurt

निम्नलिखित प्रकार की चोट को केवल "गंभीर" के रूप में नामित किया गया है:

01. वीर्य निकालना।

02. किसी भी आंख की दृष्टि का स्थायी अभाव।

03. किसी भी कान की सुनवाई का स्थायी अभाव।

04. किसी सदस्य या जोड़ का निजीकरण।

05. किसी सदस्य या जोड़ की शक्तियों का विनाश या स्थायी ह्रास।

06. सिर या चेहरे की स्थायी विकृति।

07. हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या अव्यवस्था।

08. कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है या जिसके कारण पीड़ित को बीस दिनों की अवधि के दौरान गंभीर शारीरिक दर्द होता है, या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में असमर्थ होता है।

Section 321:- Voluntarily Causing Hurt

जो कोई किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से या इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि उससे किसी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना है, और इससे किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, उसे "स्वेच्छा से चोट पहुँचाना" कहा जाता है।

Section 322:- Voluntarily Causing Grievous Hurt

जो कोई भी स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, यदि वह चोट पहुँचाने का इरादा रखता है या खुद जानता है कि कारित होने की संभावना है, तो वह गंभीर चोट है, और यदि वह जो चोट करता है वह गंभीर चोट है, तो "स्वेच्छा से गंभीर चोट का कारण बनता है" कहा जाता है।

Section 323:- Punishment For Voluntarily Causing Hurt

जो कोई, धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से चोट का कारण बनता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Section 324:- Voluntarily Causing Hurt By Dangerous Weapons Or Means

जो कोई, धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने या काटने के लिए किसी भी उपकरण के माध्यम से, या किसी भी उपकरण के माध्यम से चोट का कारण बनता है, जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जाता है, जिससे मृत्यु, या आग के माध्यम से होने की संभावना है या कोई गर्म पदार्थ, या किसी ज़हर या किसी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से या किसी ऐसे पदार्थ के माध्यम से जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है, साँस लेना, निगलना, या रक्त में प्राप्त करना, या किसी भी जानवर के माध्यम से, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Section 325:- Punishment For Voluntarily Causing Grievous Hurt

जो कोई, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गंभीर चोट का कारण बनता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

Section 326:- Voluntarily Causing Grievous Hurt By Dangerous Weapons Or Means

जो कोई, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने या काटने के लिए किसी भी उपकरण के माध्यम से, या किसी ऐसे उपकरण के माध्यम से गंभीर चोट का कारण बनता है, जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में किया जाता है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या के माध्यम से आग या कोई गर्म पदार्थ, या किसी जहर या किसी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से, या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है, श्वास लेना, निगलना या ग्रहण करना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। रक्त, या किसी भी जानवर के माध्यम से, आजीवन कारावास से, या किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 326a:- Voluntarily Causing Grievous Hurt By Use Of Acid, Etc.1

जो कोई व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंग को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति करता है, या चोट या अपंग या विकृत या अक्षम करता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर या उस पर तेजाब डालकर, या किसी अन्य का उपयोग करके गंभीर चोट पहुंचाता है का अर्थ है या इस ज्ञान के साथ कि उसे ऐसी चोट या चोट लगने की संभावना है, को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना के साथ;

बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के इलाज के चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा;

बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 326b:- Voluntarily Causing Grievous Hurt By Use Of Acid, Etc.1

जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को तेजाब पिलाने का प्रयास करता है, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करता है, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या बम या अपंग या विकृति या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Explanation

01. धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "एसिड" में कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या संक्षारक चरित्र या जलती हुई प्रकृति है, जो शारीरिक चोट के कारण निशान या विकृति या अस्थायी या स्थायी अक्षमता पैदा करने में सक्षम है।

02. धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति को अपरिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं होगी।

1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013

Section 327:- Voluntarily Causing Hurt To Extort Property, Or To Constrain To An Illegal Act

जो कोई भी पीड़ित से, या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा, या पीड़ित को या ऐसे पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है जो अवैध है या जो हो सकता है एक अपराध के कमीशन की सुविधा के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 328:- Causing Hurt By Means Of Poison, Etc., With Intent To Commit And Offence

जो कोई ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से या किसी अपराध को करने या उसे सुविधाजनक बनाने के इरादे से या उसे जानने के इरादे से किसी व्यक्ति को कोई जहर या कोई मूर्खतापूर्ण, नशीला या अस्वास्थ्यकर दवा, या अन्य चीज का प्रशासन या लेने का कारण बनता है। यह संभावना है कि वह इस प्रकार चोट पहुंचाएगा, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 329:- Voluntarily Causing Grievous Hurt To Extort Property, Or To Constrain To An Illegal Act

जो कोई भी पीड़ित से या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा से, या पीड़ित को या ऐसे पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट का कारण बनता है जो अवैध है या जो सुविधा प्रदान कर सकता है अपराध करने पर आजीवन कारावास या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 330:- Voluntarily Causing Hurt To Extort Confession Or To Compel Restoration Of Property

जो कोई भी स्वेच्छा से पीड़ित से या पीड़ित व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्वीकारोक्ति या किसी भी जानकारी से जबरन वसूली के उद्देश्य से किसी अपराध या कदाचार का पता लगाने के लिए, या पीड़ित या किसी व्यक्ति को विवश करने के उद्देश्य से चोट पहुंचाता है पीड़ित को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने के लिए या किसी दावे या मांग को पूरा करने के लिए, या जानकारी देने के लिए जो किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली के लिए नेतृत्व कर सकता है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए जो सात साल तक की हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Illustration

01. A, एक पुलिस अधिकारी, Z को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए कि उसने अपराध किया है, Z को यातना देता है। ए इस धारा के तहत अपराध का दोषी है।

02. A, एक पुलिस अधिकारी, बी को यह बताने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए प्रताड़ित करता है कि चोरी की कुछ संपत्ति कहां जमा है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

03. A, एक राजस्व अधिकारी, जेड को देय राजस्व के कुछ बकाया का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए जेड को यातना देता है। ए इस धारा के तहत अपराध का दोषी है।

04. A, एक जमींदार, एक रैयत को उसका लगान देने के लिए मजबूर करने के लिए उसे यातना देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

Section 331:- Voluntarily Causing Grievous Hurt To Extort Confession, Or To Compel Restoration Of Property

जो कोई भी पीड़ित से या पीड़ित में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्वीकारोक्ति या किसी भी जानकारी से किसी अपराध या दुराचार का पता लगाने के लिए, या पीड़ित को बाध्य करने के उद्देश्य से या किसी भी व्यक्ति को बाध्य करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है पीड़ित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने के लिए, या किसी भी दावे या मांग को पूरा करने के लिए या जानकारी देने के लिए जो किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली के लिए नेतृत्व कर सकता है, को किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा अवधि जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दायी होगा।

Section 332:- Voluntarily Causing Hurt To Deter Public Servant From His Duty

जो कोई भी ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से, या किसी भी चीज़ के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है। ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में उस व्यक्ति द्वारा किया गया या करने का प्रयास किया गया, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 333:- Voluntarily Causing Grievous Hurt To Deter Public Servant From His Duty

जो कोई भी ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में, या उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से, या इसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाता है। ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में उस व्यक्ति द्वारा किया या करने का प्रयास किया गया कुछ भी, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 334:- Voluntarily Causing Hurt On Provocation

जो कोई भी स्वेच्छा से गंभीर और अचानक उकसावे पर चोट का कारण बनता है, यदि वह न तो इरादा रखता है और न ही जानता है कि उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की संभावना है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है एक माह, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

Section 335:- Voluntarily Causing Grievous Hurt On Provocation

जो कोई भी स्वेच्छा से गंभीर और अचानक उकसावे पर गंभीर चोट का कारण बनता है, अगर वह न तो इरादा रखता है और न ही जानता है कि उकसाने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने की संभावना है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे एक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। चार साल तक, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

Explanation

01. अंतिम दो खंड अपवाद 1, खंड 300 के समान प्रावधानों के अधीन हैं।

Section 336:- Act Endangering Life Or Personal Safety Of Others

जो कोई भी मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपये तक हो सकता है, या दोनोंके साथ।

Section 337:- Causing Hurt By Act Endangering Life Or Personal Safety Of Others

जो कोई किसी व्यक्ति को इतनी उतावलेपन या लापरवाही से किसी कार्य को करने से मानव जीवन, या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कारण बनता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है पाँच सौ रुपये तक, या दोनों के साथ बढ़ाएँ।

Section 338:- Causing Grievous Hurt By Act Endangering Life Or Personal Safety Of Others

जो कोई किसी व्यक्ति को इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से किसी भी कार्य को करने से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, जिससे मानव जीवन, या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, उसे दो साल तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा एक हजार रुपये तक या दोनों के साथ बढ़ाया जा सकता है।

Chapter 15 Offences Relating To Religion

Indian Penal Code, 1860

Chapter 15 Offences Relating To Religion

Section 295:- Injuring Or Defiling Place Of Worship, With Intent To Insult The Religion Of Any Class

जो कोई भी किसी भी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान करने के इरादे से या इस ज्ञान के साथ कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति इस तरह के विनाश पर विचार करने की संभावना रखते हैं, किसी भी पूजा स्थल, या किसी भी वस्तु को किसी भी वर्ग द्वारा पवित्र माना जाता है, को नष्ट, क्षति या अपवित्र करता है उनके धर्म के अपमान के रूप में क्षति या अपवित्रता, दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 295A:- Deliberate And Malicious Acts Intended To Outrage Religious Feelings Of Any Class By Insulting Its Religion Or Religious Beliefs

जो कोई जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा अपमान या धर्म या उस की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने का प्रयास करता है। वर्ग, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Section 296:- Disturbing Religious Assembly

जो कोई भी धार्मिक पूजा, या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में कानूनी रूप से लगी किसी भी सभा में स्वेच्छा से अशांति पैदा करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 297:- Trespassing On Burial Places, Etc

जो कोई किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के इरादे से, या इस ज्ञान के साथ कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को चोट लगने की संभावना है, या कि किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होने की संभावना है इस प्रकार, किसी भी पूजा स्थल पर या कब्र के किसी भी स्थान पर, या अंतिम संस्कार के प्रदर्शन के लिए अलग जगह पर या मृतकों के अवशेषों के लिए एक डिपॉजिटरी के रूप में कोई अतिचार करता है, या किसी भी मानव लाश के लिए कोई अपमान करता है, या कारण बनता है अंतिम संस्कार समारोह के प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए अशांति, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 298:- Uttering Words, Etc., With Deliberate Intent To Wound Religious Feelings

जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से उस व्यक्ति के सुनने में कोई शब्द बोलता है या कोई आवाज करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई वस्तु रखता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

Chapter 14 Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals

Indian Penal Code, 1860

Chapter 14 Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals

Section 268:- Public Nuisance

एक व्यक्ति एक सार्वजनिक उपद्रव का दोषी है जो कोई भी कार्य करता है या एक अवैध चूक का दोषी है जो जनता के लिए या आम तौर पर लोगों के लिए किसी भी सामान्य चोट, खतरे या परेशानी का कारण बनता है जो आसपास के क्षेत्र में संपत्ति में रहते हैं या कब्जा करते हैं, या जो अनिवार्य रूप से होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को चोट, बाधा, खतरा या झुंझलाहट का कारण बनाना जिन्हें किसी सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने का अवसर मिल सकता है

एक सामान्य उपद्रव को इस आधार पर माफ नहीं किया जाता है कि यह कुछ सुविधा या लाभ का कारण बनता है।

Section 269:- Negligent Act Likely To Spread Infection Of Disease Dangerous To Life

जो कोई भी गैरकानूनी या लापरवाही से कोई भी कार्य करता है, और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण है, जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह तक हो सकती है। महीने, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 270:- Malignant Act Likely To Spread Infection Of Disease Dangerous To Life

जो कोई भी दुर्भावना से कोई ऐसा कार्य करेगा, और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण है, जिससे जीवन के लिए खतरनाक किसी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना है, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 271:- Disobedience To Quarantine Rule

जो कोई भी जानबूझकर सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी भी जहाज को संगरोध की स्थिति में रखने के लिए, या तट के साथ या अन्य जहाजों के साथ संगरोध की स्थिति में जहाजों के संभोग को विनियमित करने के लिए, उन स्थानों के बीच संभोग को विनियमित करने के लिए जहां एक संक्रामक बीमारी प्रबल होती है और अन्य स्थानों पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

Section 272:- Adulteration Of Food Or Drink Intended For Sale

जो कोई भी खाने-पीने की किसी भी वस्तु में मिलावट करता है, ताकि ऐसी वस्तु को खाने या पीने के लिए हानिकारक बना दिया जाए, ऐसी वस्तु को खाने या पीने के रूप में बेचने का इरादा हो, या यह जानते हुए कि उसे भोजन या पेय के रूप में बेचा जाएगा, वह होगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 273:- Sale Of Noxious Food Or Drink

जो कोई भी भोजन या पेय के रूप में बिक्री के लिए पेश करता है या उजागर करता है, कोई भी वस्तु जो प्रदान की गई है या हानिकारक हो गई है, या खाने या पीने के लिए अनुपयुक्त स्थिति में है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण है कि वह भोजन के रूप में हानिकारक है या पेय, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 274:- Adulteration Of Drugs

जो कोई भी किसी दवा या चिकित्सा तैयारी में इस तरह से मिलावट करता है कि उसकी प्रभावशीलता कम हो जाए या ऐसी दवा या चिकित्सा तैयारी के संचालन को बदल दिया जाए, या इसे हानिकारक बना दिया जाए, इस इरादे से कि इसे बेचा या इस्तेमाल किया जाए, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि इसे किसी भी औषधीय उद्देश्य के लिए बेचा या इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी मिलावट नहीं हुई है, या तो किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनोंके साथ।

Section 275:- Sale Of Adulterated Drugs

जो कोई भी किसी दवा या चिकित्सा तैयारी को इस तरह से मिलावटी होने के बारे में जानता है कि उसकी प्रभावकारिता को कम करने के लिए, उसके संचालन को बदलने के लिए, या उसे हानिकारक बनाने के लिए, उसे बेचता है, या बिक्री के लिए पेश करता है या उसे उजागर करता है, या इसे किसी से जारी करता है औषधीय प्रयोजनों के लिए औषधालय को मिलावट के रूप में, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का कारण बनता है, जो मिलावट के बारे में नहीं जानता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो बढ़ाया जा सकता है। एक हजार रुपये, या दोनों के साथ।

Section 276:- Sale Of Drug As A Different Drug Or Preparation

जो कोई जानबूझकर बेचता है, या पेशकश करता है या बिक्री के लिए उजागर करता है, या औषधीय प्रयोजनों के लिए एक औषधालय से जारी करता है, किसी भी दवा या चिकित्सा तैयारी, एक अलग दवा या चिकित्सा तैयारी के रूप में, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह तक बढ़ाया जा सकता है महीने, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

Section 277:- Fouling Water Of Public Spring Or Reservoir

जो कोई भी किसी सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को स्वेच्छा से दूषित या दूषित करता है, ताकि इसे उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त बनाया जा सके जिसके लिए इसका सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 278:- Making Atmosphere Noxious To Health

जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान के वातावरण को इस प्रकार दूषित करता है कि वह पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसे पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

Section 279:- Rash Driving Or Riding On A Public Way

जो कोई भी वाहन चलाता है, या सवारी करता है, किसी भी सार्वजनिक रास्ते पर इतनी जल्दी या लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालता है, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।

Section 280:- Rash Navigation Of Vessel

जो कोई भी मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट पहुंचाने की संभावना के लिए किसी भी जहाज को इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से नेविगेट करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से हो सकता है।

Section 281:- Exhibition Of False Light, Mark Or Buoy

जो कोई भी झूठी रोशनी, निशान या बोया प्रदर्शित करता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह की प्रदर्शनी से किसी भी नाविक को गुमराह किया जा सकता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। .

Section 282:- Conveying Person By Water For Hire In Unsafe Or Overloaded Vessel

जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को किसी भी जहाज में पानी के द्वारा ले जाता है, या भाड़े पर ले जाने का कारण बनता है, जब वह पोत ऐसी स्थिति में होता है या उस व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।

Section 283:- Danger Or Obstruction In Public Way Or Line Of Navigation

जो कोई कोई कार्य करके, या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के तहत किसी भी संपत्ति के साथ आदेश लेने से चूक कर, किसी भी सार्वजनिक तरीके से या नेविगेशन की सार्वजनिक लाइन में किसी भी व्यक्ति को खतरे, बाधा या चोट का कारण बनता है, उसे जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा दो सौ रुपये तक हो सकता है।

Section 284:- Negligent Conduct With Respect To Poisonous Substance

जो कोई किसी जहरीले पदार्थ के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से किसी जहरीले पदार्थ के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है। ऐसे जहरीले पदार्थ से मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाने के लिए उसका कब्जा पर्याप्त है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। .

Section 285:- Negligent Conduct With Respect To Fire Or Combustible Matter

जो कोई आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से किसी भी आग या किसी के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है ऐसी आग या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त ज्वलनशील पदार्थ के रूप में, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या एक तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हजार रुपये, या दोनों के साथ।

Section 286:- Negligent Conduct With Respect To Explosive Substance

जो कोई भी विस्फोटक पदार्थ के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है। जैसा कि उस पदार्थ से मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 287:- Negligent Conduct With Respect To Machinery

जो कोई किसी मशीनरी के साथ, इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से कोई कार्य करता है जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में या उसके अधीन किसी भी मशीनरी के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है। ऐसी मशीनरी से मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त देखभाल के लिए, किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 288:- Negligent Conduct With Respect To Pulling Down Or Repairing Buildings

जो कोई किसी भवन को गिराने या मरम्मत करने में, जानबूझकर या लापरवाही से उस भवन के साथ ऐसा आदेश लेने में चूक करता है जो उस भवन या उसके किसी भाग के गिरने से मानव जीवन के लिए किसी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, तो उसे दंडित किया जाएगा किसी एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।

Section 289:- Negligent Conduct With Respect To Animal

जो कोई जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी भी जानवर के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है, जो मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, या ऐसे जानवर से गंभीर चोट के किसी भी संभावित खतरे को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।

Section 290:- Punishment For Public Nuisance In Cases Not Otherwise Provided For

जो कोई भी इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं होने वाले किसी भी मामले में सार्वजनिक उपद्रव करता है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

निषेधाज्ञा के बाद भी उपद्रव जारी रखना

Section 291:- Continuance Of Nuisance After Injunction To Discontinue

जो कोई भी सार्वजनिक उपद्रव को दोहराता है या जारी रखता है, किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा, जिसके पास इस तरह के उपद्रव को दोहराने या जारी रखने के लिए ऐसा निषेधाज्ञा जारी करने का कानूनी अधिकार है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। , या दोनों के साथ।

Section 292:- Sale, Etc., Of Obscene Books, Etc.

01. उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, एक पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग प्रतिनिधित्व, आकृति या कोई अन्य वस्तु अश्लील मानी जाएगी यदि यह कामुक है या वास्तविक हित के लिए अपील करती है या यदि इसकी प्रभाव, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग आइटम शामिल हैं) इसके किसी एक आइटम का प्रभाव, यदि समग्र रूप से लिया जाता है, जैसे कि सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने के लिए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने के लिए।

02. कोई भी हो -

(a)बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरह से प्रचलन में डालता है, या बिक्री, किराया, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शनी या संचलन के प्रयोजनों के लिए, बनाता है, कम करता है या उसके कब्जे में है कोई अश्लील किताब, पैम्फलेट, कागज, ड्राइंग , पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति या कोई अन्य अश्लील वस्तु जो भी हो, या

(b) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए किसी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या संप्रेषण, या यह जानकर या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी वस्तु को बेचा जाएगा, किराए पर दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा या किसी भी तरीके से प्रचलन में लाया जाएगा, या

(c) किसी भी व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है जिसके दौरान वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु, पूर्वोक्त उद्देश्यों में से किसी के लिए, बनाई, उत्पादित, खरीदी, रखी, आयात, निर्यात, संप्रेषित, सार्वजनिक रूप से है प्रदर्शित किया गया है या किसी भी तरह से प्रचलन में लाया गया है, या

(d) विज्ञापित या किसी भी माध्यम से ज्ञात करता है कि कोई भी व्यक्ति शामिल है या किसी भी कार्य में शामिल होने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत अपराध है, या किसी भी व्यक्ति से या उसके माध्यम से ऐसी कोई अश्लील वस्तु प्राप्त की जा सकती है

(e) इस धारा के तहत अपराध है, जो किसी भी कार्य को करने या करने का प्रयास करता है, पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, और, दूसरी बार या बाद में दोषसिद्धि की स्थिति में, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी जो पांच हजार रुपए तक हो सकता है।

Exceptions

इस खंड का विस्तार निम्नलिखित तक नहीं है -

(a) कोई किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति

01. जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनता की भलाई के लिए होना न्यायोचित साबित होता है कि ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या अन्य वस्तुओं के हित में है सामान्य चिंता का, या

02. जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए वास्तविक रूप से रखा या उपयोग किया जाता है;

(b) किसी भी प्रतिनिधित्व को मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा प्रतिनिधित्व किया गया है

01. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ के भीतर कोई प्राचीन स्मारक, या

02. किसी भी मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी कार पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखा या इस्तेमाल किया।

Section 293:- Sale, Etc., Of Obscene Objects To Young Person

जो कोई भी बीस वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को पिछले पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट किसी भी ऐसी अश्लील वस्तु को बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, प्रदर्शित करता है या प्रसारित करता है, या ऐसा करने की पेशकश करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात तक बढ़ाया जा सकता है। साल, और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है।

Section 294:- Obscene Acts And Songs

जो भी, दूसरों की झुंझलाहट के लिए -

(a) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है, या

(b) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द गाता है, गाता है या बोलता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 294A:- Keeping Lottery Office

जो कोई किसी कार्यालय या स्थान को राज्य लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी न होने की लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए रखता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनोंके साथ।

और जो कोई भी किसी भी राशि का भुगतान करने, या किसी भी सामान को वितरित करने, या किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए कुछ भी करने या करने से मना करने के लिए, किसी भी घटना या आकस्मिक रिश्तेदार या किसी टिकट, लॉट, संख्या या आंकड़े के आहरण पर लागू होने का कोई प्रस्ताव प्रकाशित करता है। ऐसी किसी भी लॉटरी में जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।

Chapter 13 Offences Relating To Weights And Measures

Indian Penal Code, 1860

Chapter 13 Offences Relating To Weights And Measures

Section 264:- Fraudulent Use Of False Instrument For Weighing

जो कोई कपटपूर्वक तौलने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करता है, जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 265:- Fraudulent Use Of False Weight Or Measure

जो कोई कपटपूर्वक किसी झूठे वजन या लंबाई या क्षमता के झूठे माप का उपयोग करता है, या कपटपूर्वक किसी भी वजन या लंबाई या क्षमता के किसी भी माप का उपयोग अलग वजन या माप के रूप में करता है, तो उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Section 266:- Being In Possession Of False Weight Or Measure

जो कोई तौलने के लिए, या किसी भी वजन, या लंबाई या क्षमता के किसी भी माप के किसी भी उपकरण के कब्जे में है, जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, इस इरादे से कि उसका धोखाधड़ी से उपयोग किया जा सकता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा अवधि जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 267:- Making Or Selling False Weight Or Measure

जो कोई तौलने के लिए कोई उपकरण बनाता है, बेचता है या उसका निपटान करता है, या कोई वजन, या लंबाई या क्षमता का कोई भी माप जिसे वह जानता है कि वह झूठा है, ताकि उसे सही के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसके होने की संभावना है सत्य के रूप में प्रयुक्त होने पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Chapter 12 Offences Relating to Coin and Government Stamps

Indian Penal Code, 1860

Chapter 12 Offences Relating to Coin and Government Stamps


Section 230:- Coin defined

सिक्का उस समय के लिए धन के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु है, और इस तरह इस्तेमाल होने के लिए किसी राज्य या संप्रभु शक्ति के अधिकार द्वारा मुहर लगाई और जारी की जाती है।

भारतीय सिक्का

भारतीय सिक्का मुद्रा के रूप में उपयोग करने के लिए भारत सरकार के अधिकार द्वारा जारी धातु मुद्रांकित और जारी किया गया है; और धातु जिस पर इस प्रकार मुहर लगाई गई है और जारी किया गया है, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बना रहेगा, भले ही इसका उपयोग धन के रूप में नहीं किया गया हो।

Illustration

01. कौड़ी सिक्का नहीं है।

02. मुद्रांकित तांबे की गांठें, हालांकि पैसे के रूप में उपयोग की जाती हैं, सिक्का नहीं हैं।

03. पदक सिक्के नहीं हैं, क्योंकि वे पैसे के रूप में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।

04. कंपनी के रुपये के रूप में अंकित सिक्का 3 भारतीय सिक्का है।

05. "फरुखाबाद रुपया", जिसे पहले भारत सरकार के अधिकार के तहत पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, 3 भारतीय सिक्का है, हालांकि अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

Section 231:- Counterfeiting coin

जो कोई नकली या जानबूझकर नकली सिक्के की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से का प्रदर्शन करता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा।

Explanation

01. एक व्यक्ति यह अपराध करता है जो धोखे का अभ्यास करने का इरादा रखता है, या यह जानकर कि धोखे का अभ्यास किया जाएगा, एक वास्तविक सिक्के को एक अलग सिक्के की तरह दिखने का कारण बनता है।

Section 232:- Counterfeiting Indian coin

जो कोई नकली, या जानबूझकर भारतीय सिक्के की जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को करता है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह भी जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

Section 233:- Making or selling instrument for counterfeiting coin

जो कोई भी बनाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता है या सुधारता है, या किसी भी मरने या उपकरण को खरीदता है, बेचता है या उसका निपटान करता है, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि यह होने का इरादा है नकली सिक्के के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने पर, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 234:- Making or selling instrument for counterfeiting Indian coin

जो कोई भी किसी मरने या उपकरण को बनाने या सुधारने या खरीदने, बेचने या निपटाने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता है या सुधारता है, या उपयोग करने के उद्देश्य से, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि इसका उपयोग करने का इरादा है , 3भारतीय सिक्के की जालसाजी के प्रयोजन के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 235:- Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin

जो कोई भी किसी भी उपकरण या सामग्री को नकली सिक्के के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से रखता है, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने का इरादा है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। अवधि जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

यदि भारतीय सिक्का - और यदि कूटकृत किया जाने वाला सिक्का भारतीय सिक्का है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 236:- Abetting in India the counterfeiting out of India of coin

जो कोई भी भारत के भीतर होने के कारण भारत से बाहर सिक्के की जालसाजी को उकसाता है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने भारत के भीतर ऐसे सिक्के की जालसाजी को उकसाया हो।

Section 237:- Import or export of counterfeit coin

जो कोई भी भारत में आयात करता है, या निर्यात करता है, किसी भी नकली सिक्के, जानबूझकर या यह मानने का कारण है कि वह नकली है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है .

Section 238:- Import or export of counterfeits of the Indian coin

जो कोई भारत में आयात करता है, या वहां से निर्यात करता है, किसी भी नकली सिक्के को, जिसे वह जानता है या भारतीय सिक्के के नकली होने का विश्वास करने का कारण है, उसे आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। दस साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 239:- Delivery of coin possessed with knowledge that it is counterfeit

जो कोई भी नकली सिक्का रखता है, जिस समय वह उसके पास हो गया था, वह जानता था कि वह नकली, कपटपूर्ण या इस इरादे से है कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उसे किसी भी व्यक्ति को वितरित करता है या किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

Section 240:- Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is counterfeit

जिसके पास कोई नकली सिक्का है, जो भारतीय सिक्के का एक नकली है, और जिस समय, जब वह उसके पास हो गया, वह जानता था कि वह भारतीय सिक्के का एक नकली होना जानता है, धोखाधड़ी से या इस इरादे से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उसे बचाता है किसी भी व्यक्ति के लिए, या किसी व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करने के लिए, एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 241:- Delivery of coin as genuine, which, when first possessed, the deliverer did not know to be counterfeit

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में वितरित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, कोई भी नकली सिक्का जिसे वह नकली होना जानता है, लेकिन उस समय नकली होना नहीं जानता था जब उसने इसे अपने कब्जे में लिया को दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो नकली सिक्के के मूल्य का दस गुना तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Illustration

01. A, एक सिक्काकार, अपने साथी बी को नकली कंपनी के रुपये का उच्चारण करने के उद्देश्य से वितरित करता है। बी रुपये को एक अन्य उच्चारणकर्ता सी को बेचता है, जो उन्हें नकली होने के कारण खरीदता है। सी माल के लिए रुपये का भुगतान डी को करता है, जो उन्हें नकली होने के बारे में नहीं जानते हुए प्राप्त करता है। डी, रुपये प्राप्त करने के बाद, पता चलता है कि वे नकली हैं और उन्हें भुगतान करते हैं जैसे कि वे अच्छे थे। यहां डी केवल इस धारा के तहत दंडनीय है, लेकिन बी और सी धारा 239 या 240 के तहत दंडनीय हैं, जैसा भी मामला हो।

Section 242:- Possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof

जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, नकली सिक्के के कब्जे में है, उस समय जब उसे पता चल गया था कि ऐसा सिक्का नकली था, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे बढ़ाया जा सकता है। तीन साल, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 243:- Possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof

जो कोई, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, नकली सिक्के के कब्जे में है, जो कि भारतीय सिक्के का एक नकली सिक्का है, उस समय जब उसे पता चल गया था कि यह नकली था, तो उसे दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए विवरण जो सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 244:- Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law

जो कोई भी भारत में कानूनी रूप से स्थापित किसी टकसाल में कार्यरत है, उस टकसाल से जारी किसी भी सिक्के को वजन या संरचना से अलग वजन या संरचना के होने के इरादे से कोई कार्य करता है, या वह कानूनी रूप से बाध्य है जो वह करने के लिए बाध्य है। कानून द्वारा निर्धारित, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 245:- Unlawfully taking coining instrument from mint

जो कोई भी, वैध अधिकार के बिना, 2India में कानूनी रूप से स्थापित, किसी भी सिक्के के उपकरण या उपकरण को किसी भी टकसाल से बाहर निकालता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 246:- Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of coin

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी सिक्के पर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाता है या उसकी संरचना बदल जाती है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

Explanation

01. एक व्यक्ति जो सिक्के का एक हिस्सा निकालता है और कुछ और को गुहा में डालता है, वह सिक्के की संरचना को बदल देता है।

Section 247:- Fraudulently or dishonestly diminishing weight or altering composition of Indian coin

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी भारतीय सिक्के पर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाता है या उसकी संरचना बदल जाती है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 248:- Altering appearance of coin with intent that it shall pass as coin of different description

जो कोई किसी सिक्के पर कोई ऐसी क्रिया करता है जिससे उस सिक्के का स्वरूप बदल जाता है, इस आशय से कि उक्त सिक्का एक भिन्न विवरण के सिक्के के रूप में पारित हो जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 249:- Altering appearance of Indian coin with intent that it shall pass as coin of different description

जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर कोई ऐसा कार्य करता है जो उस सिक्के का स्वरूप बदल देता है, इस आशय से कि उक्त सिक्का एक भिन्न विवरण के सिक्के के रूप में पारित हो जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 250:- Delivery of coin possessed with knowledge that it is altered

जिसके पास वह सिक्का है जिसके संबंध में धारा 246 या 248 में परिभाषित अपराध किया गया है, और उस समय यह जानते हुए कि उसके पास ऐसा सिक्का है कि उसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा सिक्का वितरित किया जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा सकता है, को किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, और यह भी उत्तरदायी सही करने के लिए।

Section 251:- Delivery of Indian coin, possessed with knowledge that it is altered

जिसके पास वह सिक्का है जिसके संबंध में धारा 247 या 249 में परिभाषित अपराध किया गया है, और उस समय यह जानते हुए कि उसके पास ऐसा सिक्का है कि उसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, ऐसा सिक्का किसी अन्य व्यक्ति को वितरित किया जा सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा सकता है, किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और यह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए।

Section 252:- Possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof

जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उसके पास वह सिक्का है जिसके संबंध में धारा 246 या 248 में से किसी एक में परिभाषित अपराध किया गया है, यह जानते हुए कि उसके कब्जे के समय ऐसा अपराध किया गया था ऐसे सिक्के के संबंध में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 253:- Possession of Indian coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof

जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि धोखाधड़ी की जा सकती है, उस सिक्के के कब्जे में है जिसके संबंध में धारा 247 या 249 में से किसी एक में परिभाषित अपराध उसके कब्जे में होने के समय ज्ञात होने पर किया गया है, कि ऐसा अपराध किया गया है ऐसे सिक्के के संबंध में, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 254:- Delivery of coin as genuine which, when first possessed, the deliverer did not know to be altered

जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को असली के रूप में या उससे भिन्न विवरण के सिक्के के रूप में वितरित करता है, या किसी व्यक्ति को वास्तविक के रूप में, या जो वह है उससे भिन्न सिक्के के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, जिसके संबंध में वह जानता है धारा 246, 247, 248 या 249 में वर्णित ऐसा कोई भी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन जिसके संबंध में उसने उस समय, जब उसने इसे अपने कब्जे में लिया था, यह नहीं जानता था कि ऐसा ऑपरेशन किया गया था, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से, जो उस सिक्के के मूल्य का दस गुना तक हो सकता है, जिसके लिए परिवर्तित सिक्का पारित किया गया है, या पारित करने का प्रयास किया गया है।

Section 255:- Counterfeiting Government stamp

जो कोई नकली, या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को करता है, सरकार द्वारा राजस्व के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी स्टाम्प को आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और यह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो।

Explanation

01. एक व्यक्ति इस अपराध को करता है जो एक अलग संप्रदाय के वास्तविक टिकट की तरह दिखने के लिए एक मूल्यवर्ग के वास्तविक टिकटों का जालसाजी करता है।

Section 256:- Having possession of instrument or material for counterfeiting Government stamp

जिस किसी के पास राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की जालसाजी के उद्देश्य से उपयोग किए जाने के उद्देश्य से या यह जानने या विश्वास करने का कारण होने के लिए कोई उपकरण या सामग्री है, तो उसे दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 257:- Making or selling instrument for counterfeiting Government stamp

जो कोई भी किसी भी उपकरण को बनाने, या खरीदने, या बेचने, या निपटाने की प्रक्रिया का कोई हिस्सा बनाता या करता है, इस्तेमाल करने के उद्देश्य से, या यह जानने या विश्वास करने का कारण है कि इसका उपयोग करने का इरादा है, के उद्देश्य के लिए राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किसी भी स्टाम्प की जालसाजी करने पर, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 258:- Sale of counterfeit Government stamp

जो कोई किसी स्टाम्प को बेचता है, या बिक्री के लिए पेश करता है, जिसे वह जानता है या राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प के नकली होने का विश्वास करने का कारण है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Section 259:- Having possession of counterfeit Government stamp

जिसके पास कोई स्टाम्प है जिसे वह जानता है कि वह राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किसी स्टाम्प का नकली है, जिसका उपयोग करने या उसे वास्तविक स्टाम्प के रूप में निपटाने के लिए या इसे एक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वास्तविक स्टाम्प, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Section 260:- Using as genuine a Government stamp known to be counterfeit

जो कोई किसी स्टाम्प को असली के रूप में उपयोग करता है, यह जानते हुए कि वह राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टाम्प का नकली है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। .

Section 261:- Effacing writing from substance bearing Government stamp, or removing from document a stamp used for it, with intent to cause loss to Government

जो कोई कपटपूर्वक या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किसी भी स्टाम्प को हटाता या मिटाता है, कोई भी लेखन या दस्तावेज जिसके लिए इस तरह के स्टाम्प का इस्तेमाल किया गया है, या किसी भी लेखन या दस्तावेज़ एक स्टाम्प जो इस तरह के लेखन या दस्तावेज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस तरह के स्टाम्प का इस्तेमाल एक अलग लेखन या दस्तावेज़ के लिए किया जा सके, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।

Section 262:- Using Government stamp known to have been before used

जो कोई, कपटपूर्वक या सरकार को हानि पहुँचाने के आशय से, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, जिसके बारे में वह जानता है कि पहले इस्तेमाल किया गया था, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो हो सकता है दो साल तक के लिए, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।

Section 263:- Erasure of mark denoting that stamp has been used

जो कोई कपटपूर्वक या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प को मिटाता या हटाता है, इस तरह के स्टाम्प को यह बताने के उद्देश्य से कि उसका उपयोग किया गया है, या जानबूझकर किया गया है। किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखता है या बेचता है या उसका निपटान करता है, जिसमें से ऐसा चिह्न मिटा दिया गया है या हटा दिया गया है, या किसी ऐसे स्टाम्प को बेचता है या उसका निपटान करता है जिसे वह जानता है कि उसका इस्तेमाल किया गया है, तो उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

Section 263A:- Prohibition of fictitious stamps

01. कोई भी हो -

(a) कोई कल्पित टिकट बनाता है, जानबूझकर बोलता है, सौदा करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए कोई कल्पित टिकट का उपयोग करता है, या

(b) उसके कब्जे में है, बिना किसी वैध बहाने के, कोई काल्पनिक स्टाम्प, या

(c) कानूनी बहाने के बिना बनाता है या उसके कब्जे में कोई ढोंग, प्लेट, उपकरण या सामग्री है जो किसी भी काल्पनिक स्टाम्प को बनाने के लिए है, तो उसे दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

02. कोई भी स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जो किसी व्यक्ति के पास कोई काल्पनिक स्टाम्प बनाने के लिए है, उसे जब्त किया जा सकता है और यदि जब्त किया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

03. इस खंड में "काल्पनिक टिकट" का अर्थ है सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी डाक टिकट, या किसी प्रतिकृति या नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे कागज पर या अन्यथा, उस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी टिकट की दर को दर्शाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी टिकट का मतलब है। .

04. इस खंड में और धारा 255 से 263 में भी, दोनों समावेशी, शब्द "सरकार", जब डाक की दर को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी भी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है, खंड में कुछ भी होते हुए भी 17, भारत के किसी भी हिस्से में और महामहिम के किसी भी हिस्से में या किसी भी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार का प्रशासन करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।