Indian Penal Code, 1860
Chapter 16 Offences Affecting Life
Part-2
Section 339:- Wrongful Restraint
जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोकने के लिए स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को बाधित करता है, जिसमें उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, उस व्यक्ति को रोकना गलत कहा जाता है।
Exception
01. भूमि या पानी पर एक निजी रास्ते की बाधा, जिसे एक व्यक्ति सद्भाव में मानता है कि उसे बाधा डालने का वैध अधिकार है, इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं है।
Illustration
01. A उस रास्ते में बाधा डालता है जिसके साथ Z को गुजरने का अधिकार है। एक सद्भाव में विश्वास नहीं है कि उसे रास्ता रोकने का अधिकार है। इस प्रकार Z को गुजरने से रोक दिया जाता है। A गलत तरीके से Z को रोकता है।
Section 340:- Wrongful Confinement
जो कोई किसी व्यक्ति को इस तरह से गलत तरीके से रोकता है कि वह उस व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकता है, उस व्यक्ति को "गलत तरीके से सीमित करना" कहा जाता है।
Illustration
01. A, Z को चारदीवारी के भीतर जाने का कारण बनता है, और Z को लॉक कर देता है। इस प्रकार Z को दीवार की परिधि रेखा से परे किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाता है। एक गलत तरीके से z को सीमित करता है।
02. A आदमी को आग्नेयास्त्रों के साथ एक इमारत के आउटलेट पर रखता है, और Z से कहता है कि यदि Z ने इमारत छोड़ने का प्रयास किया तो वे Z पर गोली चला देंगे। A गलत तरीके से Z को सीमित करता है।
Section 341:- Punishment For Wrongful Restraint
जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 342:- Punishment For Wrongful Confinement
जो कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 343:- Wrongful Confinement For Three Or More Days
जो कोई किसी व्यक्ति को तीन दिन या उससे अधिक के लिए गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 344:- Wrongful Confinement For Ten Or More Days
जो कोई भी किसी व्यक्ति को दस दिन या उससे अधिक के लिए गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 345:- Wrongful Confinement Of Person For Whose Liberation Writ Has Been Issued
जो कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कारावास में रखता है, यह जानते हुए कि उस व्यक्ति की मुक्ति के लिए एक रिट विधिवत जारी की गई है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कारावास की किसी भी अवधि के अलावा दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस अध्याय के किसी अन्य खंड के तहत उत्तरदायी हो सकता है।
Section 346:- Wrongful Confinement In Secret
जो कोई किसी व्यक्ति को इस तरह से गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है जिससे यह पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति के कारावास की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं है जो इस तरह से सीमित व्यक्ति में रुचि रखता है, या किसी लोक सेवक को, या इस तरह के कारावास की जगह का पता नहीं चल सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा खोजा गया या खोजा गया, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, उसे किसी भी अन्य सजा के अलावा दो साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसके लिए वह इस तरह के गलत कारावास के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
Section 347:- Wrongful Confinement To Extort Property, Or Constrain To Illegal Act
जो कोई किसी व्यक्ति को बंधक बनाए गए व्यक्ति से, या बंद किए गए व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति से, किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा या सीमित व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को कुछ भी अवैध करने या देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है। कोई भी जानकारी जो किसी अपराध को अंजाम देने में मदद कर सकती है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 348:- Wrongful Confinement To Extort Confession, Or Compel Restoration Of Property
जो कोई भी किसी व्यक्ति को कैद किए गए व्यक्ति या किसी व्यक्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से जबरन वसूली के उद्देश्य से किसी भी स्वीकारोक्ति या किसी भी जानकारी को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है जिससे अपराध या कदाचार का पता लगाया जा सकता है, या उस व्यक्ति को बाध्य करने के उद्देश्य से या किसी को भी सीमित किया जा सकता है। किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा को बहाल करने या बहाल करने के लिए या किसी दावे या मांग को पूरा करने के लिए या किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की बहाली के लिए नेतृत्व करने वाली जानकारी देने के लिए सीमित व्यक्ति में रुचि रखने वाले व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा एक अवधि के लिए विवरण जो तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 349:- Force
एक व्यक्ति को दूसरे पर बल का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है यदि वह गति का कारण बनता है, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है, या यदि वह किसी पदार्थ को ऐसी गति, या गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है जो उस पदार्थ को अंदर लाता है उस दूसरे के शरीर के किसी भी हिस्से के साथ संपर्क, या किसी भी चीज के साथ जो दूसरे ने पहना है या ले जा रहा है, या ऐसी किसी भी चीज के साथ संपर्क करें जिससे ऐसा संपर्क दूसरे की भावना को प्रभावित करे;
बशर्ते कि गति, या गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनने वाला व्यक्ति, इसके बाद वर्णित तीन तरीकों में से एक में उस गति, गति में परिवर्तन, या गति की समाप्ति का कारण बनता है:
01. अपनी शारीरिक शक्ति से।
02. किसी पदार्थ का इस प्रकार निपटान करके कि उसकी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बिना किसी कार्रवाई के गति या परिवर्तन या गति की समाप्ति हो जाती है।
03. किसी जानवर को हिलने-डुलने के लिए, उसकी गति को बदलने के लिए, या हिलना बंद करने के लिए प्रेरित करके
Section 350:- Criminal Force
Section 351:- Assault
Section 352:- Punishment For Assault Or Criminal Force Otherwise Than On Grave Provocation
जो कोई भी उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, से दंडित किया जाएगा। या दोनों के साथ।
Explanation
01. गंभीर और अचानक उकसावे इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए सजा को कम नहीं करेंगे, अगर उकसावे की मांग की जाती है या अपराधी द्वारा स्वेच्छा से अपराध के बहाने के रूप में उकसाया जाता है, या
02. यदि कानून का पालन करते हुए या किसी लोक सेवक द्वारा, ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के वैध प्रयोग में की गई किसी बात से उकसाया जाता है, या
03. यदि उकसावे की स्थिति निजी रक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में की गई किसी बात से दी गई हो।
क्या उत्तेजना गंभीर थी और अपराध को कम करने के लिए अचानक पर्याप्त थी, यह एक तथ्य का सवाल है।
Section 353:- Assault Or Criminal Force To Deter Public Servant From Discharge Of His Duty
जो कोई भी लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में, या उस व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से, या किए गए या प्रयास किए गए किसी भी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का विधिपूर्वक निर्वहन करने के लिए, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Section 354:- Assault Or Criminal Force To Woman With Intent To Outrage Her Modesty
जो कोई भी किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, अपमान करने के इरादे से या यह जानते हुए कि वह उसकी लज्जा को भंग कर देगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो पांच साल तक बढ़ा सकते हैं, और जुर्माना भी 1 के लिए उत्तरदायी होंगे ।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 354a:- Sexual Harassment And Punishment For Sexual Harassment1
01. निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति-
(a) अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क और प्रगति; या
(b) यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध; या
(c) एक महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना; या
(d) यौन रंगीन टिप्पणी करना, यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
02. कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनोंके साथ।
03. कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 354b:- Assault Or Use Of Criminal Force To Woman With Intent To Disrobe1
कोई भी पुरुष जो किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या इस तरह के कृत्य को उकसाने या उसे नग्न करने के लिए मजबूर करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। सात साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 354c:- Voyeurism
कोई भी पुरुष जो ऐसी परिस्थितियों में निजी कृत्य में लिप्त किसी महिला की छवि को देखता है या कैप्चर करता है, जहां उसे आमतौर पर अपराधी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराधी के इशारे पर नहीं देखे जाने की उम्मीद होती है या ऐसी छवि का प्रसार करता है प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर कारावास से दंडित किया जाएगा। एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के लिए जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Explanation
01. इस धारा के प्रयोजन के लिए, "निजी अधिनियम" में ऐसी जगह पर किए गए देखने का एक कार्य शामिल है, जो परिस्थितियों में, गोपनीयता प्रदान करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा और जहां पीड़ित के जननांग, पीछे या स्तन केवल अंडरवियर में उजागर या ढके हुए हैं ; या पीड़ित शौचालय का उपयोग कर रहा है; या पीड़िता ऐसा यौन कृत्य कर रही है जो आम तौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है।
02. जहां पीड़ित छवियों या किसी भी कार्य को कैप्चर करने के लिए सहमति देता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति को उनके प्रसार के लिए नहीं और जहां ऐसी छवि या कार्य प्रसारित किया जाता है, इस तरह के प्रसार को इस धारा के तहत एक अपराध माना जाएगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 354d:- Stalking
01. कोई भी व्यक्ति जो-
(a) एक महिला का अनुसरण करता है और संपर्क करता है, या ऐसी महिला द्वारा अरुचि के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है; या
(b) इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के एक महिला द्वारा उपयोग की निगरानी
करता है , पीछा करने का अपराध करता है;
बशर्ते कि ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि उसका पीछा करने वाला यह साबित कर देता है कि-
(a) यह अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था और पीछा करने के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपराध की रोकथाम और पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी; या
(b) यह किसी भी कानून के तहत या किसी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा लगाए गए किसी भी शर्त या आवश्यकता का पालन करने के लिए किया गया था; या
(c) विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण उचित और न्यायसंगत था।
02. जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, उसे पहली बार दोषी ठहराए जाने पर दोनों में से किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और दूसरी या बाद में दोषसिद्धि पर दंडित किया जा सकता है, किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 355:- Assault Or Criminal Force With Intent To Dishonour Person, Otherwise Than On Grave Provocation
जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, जिससे उस व्यक्ति का अपमान करने का इरादा रखता है, अन्यथा उस व्यक्ति द्वारा दिए गए गंभीर और अचानक उकसावे पर, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना , या दोनों के साथ।
Section 356:- Assault Or Criminal Force In Attempt To Commit Theft Of Property Carried By A Person
जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है, किसी भी संपत्ति पर चोरी करने का प्रयास करता है, जिसे वह व्यक्ति पहन रहा है या ले जा रहा है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा। दोनों।
Section 357:- Assault Or Criminal Force In Attempting Wrongfully To Confine A Person
जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा .
Section 358:- Assault Or Criminal Force On Grave Provocation
जो कोई भी उस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे पर किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे एक अवधि के लिए साधारण कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Explanation
01. अंतिम खंड धारा 352 के समान स्पष्टीकरण के अधीन है।
Section 359:- Kidnapping
अपहरण दो प्रकार का होता है:
01. भारत से अपहरण, और
02. वैध संरक्षकता से अपहरण।
Section 360:- Kidnapping From India
जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमा से परे ले जाता है, या उस व्यक्ति की ओर से सहमति के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति को भारत से उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है।
Section 361:- Kidnapping From Lawful Guardianship
जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी अवयस्क को, यदि कोई पुरुष हो या अठारह वर्ष से कम आयु का, यदि कोई महिला हो, या किसी विकृतचित्त व्यक्ति को, ऐसे अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख में ले या बहकाता है, ऐसे अभिभावक की सहमति, ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करने के लिए कहा जाता है।
Explanation
01. इस खंड में "वैध अभिभावक" शब्दों में ऐसे नाबालिग या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा के लिए कानूनी रूप से सौंपा गया कोई भी व्यक्ति शामिल है।
Exceptions
01. यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य तक विस्तारित नहीं है जो सद्भावपूर्वक स्वयं को एक नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या जो सद्भावपूर्वक स्वयं को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी के लिए प्रतिबद्ध न हो एक अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य।
Section 362:- Abduction
जो कोई बलपूर्वक, या किसी छल से किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है।
Section 363:- Punishment For Kidnapping
जो कोई भी भारत से या वैध संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 363a:- Kidnapping Or Maiming A Minor For Purposes Of Begging
Section 364:- Kidnapping Or Abducting In Order To Murder
जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि उस व्यक्ति की हत्या की जा सके या उसे इस प्रकार निपटाया जा सके कि उसे हत्या का खतरा हो, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है। और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Illustration
01. A भारत से Z का अपहरण करता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि Z की मूर्ति को बलि दी जा सकती है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
02. A जबरन बी को उसके घर से दूर ले जाता है या लुभाता है ताकि बी की हत्या हो सके। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।
Section 364a:- Kidnapping For Ransom, Etc
जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है, और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से रोकने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए चोट या मौत का कारण बनता है, मौत या कारावास से दंडनीय होगा जीवन, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 365:- Kidnapping Or Abducting With Intent Secretly And Wrongfully To Confine Person
जो कोई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंद करने के इरादे से किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 366:- Kidnapping, Abducting Or Inducing Woman To Compel Her Marriage, Etc.
जो कोई किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस आशय से करता है कि उसे मजबूर किया जा सकता है, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए, या उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है, या यह जानने के लिए कि उसे मजबूर किया जाएगा। यह संभावना है कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है; और जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या मजबूरी के किसी अन्य तरीके से, किसी भी महिला को किसी भी जगह से जाने के लिए प्रेरित करता है, या यह जानते हुए कि यह संभव है कि वह हो सकती है किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाना भी पूर्वोक्त के अनुसार दंडनीय होगा।
Section 366a:- Procreation Of Minor Girl
जो कोई भी, किसी भी तरह से, अठारह वर्ष से कम उम्र की किसी भी नाबालिग लड़की को किसी भी स्थान से जाने के लिए या किसी भी कार्य को करने के इरादे से प्रेरित करता है, या यह जानते हुए कि यह संभावना है कि उसे मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 366b:- Importation Of Girl From Foreign Country
जो कोई भी भारत के बाहर किसी भी देश से या जम्मू और कश्मीर राज्य से इक्कीस वर्ष से कम उम्र की किसी भी लड़की को इस इरादे से आयात करता है कि वह हो सकती है, या यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग, कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 367:- Kidnapping Or Abducting In Order To Subject Person To Grievous Hurt, Slavery, Etc.
जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है ताकि उस व्यक्ति को घोर चोट, या दासता, या किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक वासना के अधीन होने के खतरे में डाला जा सके, या उसका निपटारा किया जा सके, या यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि ऐसे व्यक्ति को इस तरह के अधीन किया जाएगा या उसका निपटारा किया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 368:- Wrongfully Concealing Or Keeping In Confinement, Kidnapped Or Abducted Person
जो कोई यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का अपहरण किया गया है या उसका अपहरण किया गया है, ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से छुपाता है या बंद रखता है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे व्यक्ति का अपहरण या अपहरण उसी इरादे या ज्ञान के साथ किया था, या उसी उद्देश्य से किया गया था जैसा कि जिसके साथ या जिसके लिए वह ऐसे व्यक्ति को कैद में रखता है या छुपाता है।
Section 369:- Kidnapping Or Abducting Child Under Ten Years With Intent To Steal From Its Person
जो कोई भी दस साल से कम उम्र के किसी बच्चे का अपहरण या अपहरण ऐसे बच्चे के व्यक्ति से किसी भी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने के इरादे से करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसे भी दंडित किया जाएगा। जुर्माने के लिए उत्तरदायी।
Section 370:- Trafficking Of Person
Section 370a:- Exploitation Of A Trafficked Person
01. जो कोई जानबूझकर या यह मानने का कारण रखते हुए कि एक नाबालिग का अवैध व्यापार किया गया है, ऐसे नाबालिग को किसी भी तरह से यौन शोषण के लिए संलग्न करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। , और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
02. जो कोई जानबूझकर या यह मानने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का अवैध व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से यौन शोषण के लिए संलग्न करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच साल तक हो सकती है वर्ष, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
Section 371:- Habitual Dealing In Slaves
जो कोई आदतन आयात करता है, निर्यात करता है, हटाता है, खरीदता है, तस्करी करता है या दासों का सौदा करता है, उसे आजीवन कारावास या दस साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Section 372:- Selling Minor For Purposes Of Prostitution, Etc.
जो कोई भी अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को इस आशय से बेचता है, काम पर रखने देता है, या अन्यथा उसका निपटान करता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग या किसी भी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा। , या यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी उम्र में नियोजित होगा या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
Explanation
01. जब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला को किसी वेश्या या वेश्यालय को चलाने या चलाने वाले किसी व्यक्ति को बेच दिया जाता है, भाड़े पर दिया जाता है, या अन्यथा उसका निपटान कर दिया जाता है, तो ऐसी महिला का इस प्रकार निपटान करने वाला व्यक्ति, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, माना जाता है कि उसने उसे इस इरादे से ठिकाने लगा दिया था कि उसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाएगा।
Section 373:- Buying Minor For Purposes Of Prostitution, Etc.
जो कोई भी अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से खरीदता है, काम पर रखता है या अन्यथा कब्जा कर लेता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग या किसी गैरकानूनी और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, या यह जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी उम्र में नियोजित किया जाएगा या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Explanation
01. कोई भी वेश्या या वेश्यालय का प्रबंधन या प्रबंधन करने वाला कोई व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला को खरीदता है, किराए पर लेता है या अन्यथा कब्जा कर लेता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, यह माना जाएगा कि उसने ऐसी महिला का कब्जा इस इरादे से प्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
02. "अवैध संभोग" का वही अर्थ है जो धारा 372 में है।
Section 374:- Unlawful Compulsory Labour
जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए अवैध रूप से मजबूर करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
Section 375:- Rape
Section 376:- Punishment For Rape
Section 376a:- Punishment For Causing Death Or Resulting In Persistent Vegetative State Of Victim
जो कोई धारा 363 की उप-धारा (1) या उपधारा (2) के तहत दंडनीय अपराध करता है और इस तरह के कमीशन के दौरान एक चोट लगती है जिससे महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला लगातार वनस्पति में रहती है राज्य, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, या मृत्यु के साथ होगा।
Section 376ab:- Punishment For Rape On Woman Under Twelve Years Of Age2
जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति की शेष प्राकृतिक अवधि के लिए कारावास होगा। जीवन, और जुर्माना या मृत्यु के साथ: 2
बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना चिकित्सा खर्च और पीड़ित के पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और उचित होगा:
बशर्ते कि इस धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को भुगतान किया जाएगा।
Section 376b:- Sexual Intercourse By Husband Upon His Wife During Separation
जो कोई अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध रखता है, जो अलग रह रही है, चाहे अलगाव की डिक्री के तहत या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है सात साल तक, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Explanation
01. इस खंड में, "यौन संभोग" का अर्थ धारा 375 के खंड (ए) से (डी) में वर्णित किसी भी कार्य से होगा।
Section 376c:- Sexual Intercourse By Person In Authority
Section 376d:- Gang Rape
जहां एक समूह का गठन करने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक महिला का बलात्कार किया जाता है या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो नहीं होगा बीस वर्ष से कम, लेकिन जो आजीवन हो सकता है जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने से होगा;
बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायसंगत और उचित होगा;
बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।
Section 376da:- Punishment For Gang Rape On Woman Under Sixteen Years Of Age
जहां सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला का समूह बनाने वाले या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना होगा: 2
बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:
बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।
Section 376db:- Punishment For Gang Rape On Woman Under Twelve Years Of Age
जहां बारह साल से कम उम्र की महिला का समूह बनाने वाले या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माना, या मृत्यु के साथ होगा: 2
बशर्ते कि इस तरह का जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायसंगत और उचित होगा:
बशर्ते यह भी कि इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।
Section 376e:- Punishment For Repeat Offenders1
जो कोई पहले धारा 376 या धारा 376 A या धारा 2 376 AB या धारा 376D या धारा 376 DA या धारा 376 DB के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और बाद में उक्त किसी भी धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। का अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, या मृत्यु के साथ होगा।
1 Criminal Law (Amendment) Act, 2013
2 Criminal Law (Amendment) Act, 2018
Section 377:- Unnatural Offences
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग करता है, उसे आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी एक अवधि के कारावास से, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
Explanation
01. प्रवेश इस खंड में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक शारीरिक संभोग का गठन करने के लिए पर्याप्त है।